Lok Sabha Elections 2024 Phase 5: सोमवार को शेयर बाजार रहेगा बंद, इन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक; यहां मिलेगी पूरी डिटेल
Representational Image | PTI

Lok Sabha Elections 2024: सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में पांचवे चरण का मतदान सोमवार 20 मई को हो रहा है. पहले दो चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को वोटिंग हुई. उसके बाद 7 मई को तीसरे और 13 मई को चौथे चरण का मतदान हुआ. अब 20 मई को देश भर की 49 सीटों पर पांचवें चरण में मतदान होगा. जिन सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे, वहां बैंकों के ब्रांच बंद रहने वाले हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी. जिसमें ये कहा गया है कि जिन जगहों पर जिस चरण में मतदान होगा वहां उस दिन बैंक बंद रहेंगे. Lok Sabha Elections 2024: लद्दाख में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मतदान केंद्र! सोमवार को 1.84 लाख लोग डालेंगे वोट.

इन सीटों पर होगी वोटिंग

आम चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर-पूर्व, मुंबई उत्तर - मध्य, मुंबई दक्षिण-मध्य, मुंबई दक्षिण, धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण और ठाणे में वोटिंग होगी.

उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, मोहनलाल गंज और गोंडा.

ओडिशा में बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल और अस्का. झारखंड में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग. पश्चिम बंगाल में बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलूबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग. जम्मू-कश्मीर में बारामूला और लद्दाख में वोट डाले जाएंगे.

क्या रहेगा बंद?

बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट शहरों में, लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए बैंक बंद रहेंगे. 20 मई को मुंबई, लखनऊ और बेलापुर में बैंक बंद रहेंगे.

शेयर बाजार: मुंबई में आम चुनाव के लिए पांचवें चरण के मतदान के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) 20 मई को बंद रहेंगे.

सार्वजनिक अवकाश: ईटी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार के परिपत्र में कहा गया है कि निर्दिष्ट क्षेत्रों में श्रमिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और मतदाताओं को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा. इस चरण की प्रत्याशा में लखनऊ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है.

शैक्षणिक संस्थान: चुनाव के दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे क्योंकि वे मतदान केंद्र के रूप में काम करते हैं.

शराब की दुकानें: प्रतिबंधों के तहत मतदान निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

क्या खुला रहेगा

मतदान के दिन अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं सहित आवश्यक सरकारी सेवाएं चालू रहेंगी.

सार्वजनिक अवकाश

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, मतदान क्षेत्र के भीतर व्यवसायों और प्रतिष्ठानों को चुनाव के दिन छुट्टी देने का आदेश देता है. यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनके वेतन से कोई कटौती किए बिना सवैतनिक अवकाश मिले.