Lockdown Extended in Haryana: हरियाणा में कुछ ढील के साथ 19 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, यहां देखें नई गाइडलाइन
हरियाणा पुलिस- प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

चंडीगढ़: हरियाणा (Haryana) सरकार ने कोरोना (Coronavirus) संक्रमण से निपटने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन (Lockdown) को 19 जुलाई तक बढ़ा दिया है. इस दौरान सरकार ने छात्रों सहित अन्य लोगों के लिए कुछ छूट की घोषणा की है. रविवार को सरकार ने नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की है. हरियाणा सरकार ने बताया कि ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ कुछ छूट के साथ 12 जुलाई की सुबह 5 बजे से 19 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है.  Lockdown Extend In Haryana: राज्य में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी

बता दें कि नई गाइडलाइन के अनुसार शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी. पहले यह अनुमति सिर्फ 50 लोगों तक थी. वहीं खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा खोलने की अनुमति दी गई है.

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं, ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. सिर्फ परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ही विश्वविद्यालय के छात्रावास खोलने की अनुमनति दी गई हैं.

हरियाणा में सिनेमाघर भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते है. दूसरी तरफ स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इन सभी में कोरोना के नियमों का पालन जरूरी है. अब राज्य में आईटीआई संस्‍थान भी खोले जा सकेंगे. राज्य सरकार कालेज पहले ही खोलने की अनुमति दे चुकी है.

राज्य के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा कि अभी कोरोना का खत्म नहीं हुआ हैं. कोरोना से बचाव के लिए हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा इसी में सभी की भलाई है. इसके साथ अनिल विज ने कहा कि मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान काटने को पुलिस को निर्देश दिए गए हैं.