नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि आयकर रिटर्न फाईल करने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी है. देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है. इसलिए अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक नहीं करवाया है तो परेशानियों से बचने के लिए जल्द ही करवा लीजिए.
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला इस तथ्य पर आधारित था कि आधार को महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जोड़ने या आधार को अनिवार्य बनाने का निर्णय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित था. कोर्ट ने यह भी कहा कि रेस्पोंडेंट को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने आधार कार्ड पैन से लिंक करने होंगे.
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केंद्र सरकार द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 को खत्म होने वाली है. जिसके बाद से आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत इनवैलिड माना जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर महीने में अपने फैसले में पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी माना था कि आधार आम आदमी की पहचान है और कहा कि आधार की वजह से निजता हनन के सबूत नहीं मिले हैं. साथ ही कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर महीने तक 122 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड था. 41 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पैन है, जिनमें से 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आधार और पैन लिंक करा लिया था.