रांची, 17 अप्रैल : झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले में शनिवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद (Lalu Prasad) को जमानत दे दी और इसके साथ ही उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया . न्यायमूर्ति ए के सिंह ने प्रसाद को जमानत दी. अदालत ने उन्हें जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने तथा अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलने का निर्देश दिया.
लालू अभी नयी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विग्यान संस्थान (AIIMS) में न्यायिक हिरासत में भर्ती हैं. सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत संबंधी प्रक्रिया पूरी होने पर उनके सोमवार को रिहा हो जाने की संभावना है. उन्हें चारा घोटाले के अन्य तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. यह भी पढ़ें : शमशान और कब्रिस्तान दोनों मोदी द्वारा मचाई गई तबाही : राहुल गांधी
लालू के स्थानीय अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू की रिहाई के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सोमवार को सीबीआई अदालत खुलने पर पूरी कर लिये जाने की संभावना है.