इस्लामाबाद: इंटरनेशनल कोर्ट (आईसीजे) के फैसले को मानते हुए पाकिस्तान (Pakistan) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को कांसुलर एक्सेस (Counselor Access) देने का ऐलान किया है. बुधवार को आईसीजे ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक को बरकरार रखा और उन्हें राजनयिक पहुंच यानि कांसुलर एक्सेस प्रदान किए जाने का निर्णय सुनाया.
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने देर रात एक बयान में कहा कि पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 1 (बी) के तहत कांसुलर एक्सेस मुहैया करवाई जाएगी. बयान में आगे कहा कि एक जिम्मेदार देश के रूप में जाधव को पाकिस्तानी कानून के अंतर्गत राजनयिक पहुंच देगा. इसके लिए तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है.
गौरतलब हो कि आईसीजे ने पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा की समीक्षा करने का आदेश दिया है. साथ ही जाधव को राजनयिक पहुंच (काउंसलर एक्सेस) प्रदान करने के लिए कहा है. आईसीजे के इस फैसले को भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है. तो वहीं पाकिस्तान इसे जबरन अपने पक्ष में दिया हुआ फैसला बताकर खुद की पीठ थपथपा रहा है.
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पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में अपने अशांत प्रांत बलूचिस्तान से कथित जासूसी का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था. बाद में भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का आरोप लगाकर जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. जिसके बाद भारत इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा और जाधव की मौत की सजा की तालीम पर तत्काल रोक लगा दी गई.