Kerala: लॉकडाउन की पाबंदियों में सीमित ढील दी गई, सार्वजनिक यातायात शुरू

केरल सरकार ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन के 40 दिन बाद बृहस्पतिवार से सीमित तरीके से दुकानों को खोलने और समिति आधार पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

तिरुवनंतपुरम, 16 जून : केरल सरकार (Kerala Government) ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन के 40 दिन बाद बृहस्पतिवार से सीमित तरीके से दुकानों को खोलने और समिति आधार पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी है. उन प्रमुख शहरों में जहां संक्रमण दर कम है, वहां पर लोगों को घरों से निकलते हुए देखा जा सकता है. आठ मई से लॉकडाइन लागू है. मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि स्थानीय स्वयं शासी निकायों में औसत साप्ताहिक संक्रमण दर के हिसाब से रियायत दी जाएगी.

राज्य में बृहस्पतिवार को अधिकतर जगह पर शराब की सरकारी दुकानों पर भीड़ देखी गई लेकिन लोगों ने सामाजिक दूरी और कोविड-19 के अन्य प्रोटोकॉल का पालन किया. सरकार ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों पर रोक हटा दी है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 15 जून को कहा था, “ जरूरी सामान की दुकानें रोजाना सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी. यह भी पढ़ें : PUC New Rule: अब पूरे देश में सभी वाहनों के लिए बनेगा एक जैसा पीयूसी सर्टिफिकेट, जानिए नया नियम

अक्षय केंद्र सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे. केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी कंपनियां, आयोग, निगम और स्वायत्त संस्थान 17 जून से 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ रोटेशन के आधार पर काम करने सकेंगे.”हालांकि, सरकार ने शादियों और अंतिम संस्कार में शिरकत करने वालों की संख्या 20 तक सीमित कर दी है और कहा है कि किसी भी सामाजिक समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है. निजी कंपनियों को बृहस्पतिवार से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी गई है.

Share Now

\