कासगंज: चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, 6 साल पहले तिरंगा यात्रा के दौरान हुआ था मर्डर

कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA स्पेशल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. यह फैसला 6 साल 11 महीने 7 दिन के बाद आया, जब चंदन गुप्ता की 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी. इस कांड के बाद कासगंज में भड़की हिंसा और तनाव के बीच, चंदन के परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद न्याय की प्राप्ति हुई.

26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे प्रदेश में हिंसा को जन्म दिया और कासगंज में भारी तनाव फैल गया. पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया. चंदन के परिवार ने हार नहीं मानी और आखिरकार न्यायालय से इस मामले में सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त की.

कोर्ट का निर्णय और दोषियों की सूची

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 28 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, सामूहिक हमले और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं. इनमें प्रमुख आरोपी आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरेशी, मुनाजिर रफी और अन्य हैं. वहीं, दो आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत सजा सुनाई.

चंदन के परिवार का संघर्ष और न्याय की प्राप्ति

चंदन गुप्ता के परिवार ने इस मामले में न्याय के लिए 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. इस दौरान चंदन के पिता ने लगातार संघर्ष किया और अपनी आवाज़ बुलंद की. अंततः, कोर्ट ने दोषियों को सजा देकर उन्हें न्याय दिलाया. इस फैसले के बाद कासगंज में एक चौक को चंदन के नाम से समर्पित करने की घोषणा की गई थी, ताकि उनकी यादें हमेशा जीवित रहें.