बेंगलुरु: दुष्कर्म सहित अन्य मामलों भगोड़ा घोषित स्वामी नित्यानंद (Swami Nithyananda) की जमानत को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में (Karnataka High Court) आज सुनवाई थी. मामले पर कोर्ट सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. बता दें कि नित्यानंद के खिलाफ रेप और दूसरे अन्य मामले दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा है. जिसके खिलाफ पहले विदेश मंत्रालय ने उसका पासपोर्ट रद्द किया गया. इसके बाद उसके गिरफ्तारी को लेकर इंटरपोल की तरफ से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है.
फरार आरोपी नित्यानंद पर दुष्कर्म के साथ ही बच्चों के उत्पीड़न का भी आरोप है. वह नवंबर 2018 से वह फरार है . नित्यानंद के बारे में खबर है कि वह विदेश भाग चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एक आईलैंड खरीद उसे कैलासा नाम दे दिया है. लेकिन पुलिस की तरफ से इसके बारे में किसी भी तरफ की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. यह भी पढ़े: संत नित्यानंद को कुंभ में बुलाने पर हुआ विवाद, प्रशासन ने सुविधाएं देने से किया इनकार
#Breaking | Karnataka HC cancels bail of Swami Nithyananda. pic.twitter.com/c11OgVPeac
— TIMES NOW (@TimesNow) February 5, 2020
बता दें कि तमिलनाडु में रहने वाले एक परिवार ने आरोपी नित्यानंद और उनकी दो सेविकाओं पर चार बच्चों के अपहरण और उनसे मजदूरी कराने के मामले में केस दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस जब उसेक आश्रम पर छापा मारी तो उसके आश्रम से 43 टैबलेट, 4 लैपटॉप, पेन ड्राइव, कुछ अश्लील पत्रिकाएं बरामद की.