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कर्नाटक हाईकोर्ट से रेप आरोपी स्वामी नित्यानंद को बड़ा झटका, जमानत रद्द

दुष्कर्म सहित अन्य मामलों भगोड़ा घोषित स्वामी नित्यानंद की जमानत को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनवाई थी. मामले पर कोर्ट सुनवाई करते हुए उसकी जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है.

कर्नाटक हाईकोर्ट से रेप आरोपी स्वामी नित्यानंद को बड़ा झटका, जमानत रद्द
स्वामी नित्यानंद (File Image)

बेंगलुरु: दुष्कर्म सहित अन्य मामलों भगोड़ा घोषित स्वामी नित्यानंद (Swami Nithyananda) की जमानत को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में  (Karnataka High Court) आज सुनवाई थी. मामले पर कोर्ट सुनवाई करते हुए उसकी जमानत  याचिका खारिज कर दी गई है. बता दें कि नित्यानंद के खिलाफ रेप और दूसरे अन्य मामले दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा है. जिसके खिलाफ पहले विदेश मंत्रालय ने उसका  पासपोर्ट रद्द किया गया. इसके बाद उसके गिरफ्तारी को लेकर इंटरपोल की तरफ से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है.

फरार आरोपी नित्यानंद पर दुष्कर्म के साथ ही बच्चों के उत्पीड़न का भी आरोप है. वह नवंबर 2018 से वह फरार है . नित्यानंद के बारे में खबर है कि वह विदेश भाग चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एक आईलैंड खरीद उसे कैलासा नाम दे दिया है. लेकिन पुलिस की तरफ से इसके बारे में किसी भी तरफ की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. यह भी पढ़े: संत नित्यानंद को कुंभ में बुलाने पर हुआ विवाद, प्रशासन ने सुविधाएं देने से किया इनकार

बता दें कि तमिलनाडु में रहने वाले एक परिवार ने आरोपी नित्यानंद और उनकी दो सेविकाओं पर चार बच्चों के अपहरण और उनसे मजदूरी कराने के मामले में केस दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस जब उसेक आश्रम पर छापा मारी तो उसके आश्रम से 43 टैबलेट, 4 लैपटॉप, पेन ड्राइव, कुछ अश्लील पत्रिकाएं बरामद की.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 05, 2020 03:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).