JNU देशद्रोह मामला: कन्हैया कुमार पर केस चलाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नहीं दी मंजूरी
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह मामले में मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं देगी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार में गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं, उसके मुताबिक कन्हैया और अन्यों पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है.
दिल्ली (Delhi) की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और अन्य के खिलाफ देशद्रोह मामले (Sedition Case) में मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अनुमति नहीं देगी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार में गृह मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने कहा है कि पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं, उसके मुताबिक कन्हैया और अन्यों पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है. रिपोर्ट के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सरकार अदालत के समक्ष अपना विचार रखेगी. इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस को भी इस मामले पर दिल्ली सरकार के रुख से अवगत कराया जाएगा.
बता दें कि देशद्रोह पर अदालत पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकता है. इसके लिए राज्य के गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है. फिलहाल, इस मामले पर फैसला अदालत तय करेगी. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 23 जुलाई को दिल्ली पुलिस से जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य पर देशद्रोह मामले में मुकदमा चलाने के लिए आप सरकार की मंजूरी के मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीएमएम) मनीष खुराना ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को इस पर 18 सितंबर को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. यह भी पढ़ें- JNU देशद्रोह मामला: अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट.
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत विश्वविद्यालय के कई अन्य पूर्व विद्यार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वे नौ फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने उस कार्यक्रम में लगाए गए देशद्रोही नारों का समर्थन किया था.