अगर गाड़ी की दोनों चाबियां हैं तभी जाएं इंश्योरेंस क्लेम करने, यह है कारण

अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस भी आपने कराया होगा. लेकिन जरा संभल जाईए क्योकि अब गाड़ी चोरी होने पर बीमा क्लेम लेने जाने के लिए आपको दोनों चाबियां लेकर जानी पड़ेंगी. अगर आपके पास गाड़ी की दोनों चाबियां नहीं हैं तो कंपनियां आपको बैरंग लौटा सकती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Netcarshow)

मुंबई: अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस भी आपने कराया होगा. लेकिन जरा संभल जाईए क्योकि अब गाड़ी चोरी होने पर बीमा क्लेम लेने जाने के लिए आपको दोनो चाबियां लेकर जानी पड़ेंगी. अगर आपके पास गाड़ी की दोनो चाबियां नहीं हैं तो कंपनियां आपको बैरंग लौटा सकती है.

बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है. इसके बावजूद कई बीमा कंपनियों ने इस नियम को खुद बनाकर सख्ती से लागू भी कर दिया है. कंपनियों की मानें तो उन्होंने यह कार चोरी होने के नाम पर फर्जी बीमा क्लेम की बाढ़ आने के बाद किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में रहनेवाला एक शख्स बीमा कंपनियों के कठोर नियम के चलते कई दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गया है. बताया जा रहा है उसकी होंडा सिटी कार फरवरी में चोरी हो गई थी जिसके बाद उसने इश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक सरकारी बीमा कंपनी से संपर्क किया. जिसके बाद कंपनी ने उन्हें गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबियां पेश करने के लिए कहा इसके अलावा उन्हें अथॉरिटी से इस बात का पत्र लेना पड़ा कि चोरी हुई कार के वे मालिक हैं. उनके पास गाड़ी का वैध आरसी था. इसके बावजूद अबतक एक पैसा नहीं मिला है.

शख्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "उच्च स्तर पर शिकायत करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने मुझे भरोसा दिलाया था कि जल्द यह मामला बंद हो जाएगा. लेकिन, लोकल पुलिस का कहना है कि वे जल्द मुझे 'नो ट्रेसेबल' सर्टिफिकेट सौंप देंगे, जिसके बाद क्लेम मिल जाएगा. इस मामले की जांच में कभी उनकी दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि मेरे पास बीमा है."

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