New PAN Card Application: क्या आपको परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड की आवश्यकता है? परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, जो आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है. यह नंबर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है. पैन नंबर आयकर विभाग को एक संभावित आयकर निर्धारणकर्ता द्वारा किए गए सभी लेनदेन की पहचान करने में सक्षम बनाता है. इन लेनदेन में टैक्स भुगतान, टीडीएस / टीसीएस और आयकर रिटर्न शामिल हैं. इसके अलावा भी कई कार्यों को करने के लिए पैन की आवश्यकता होती है, जैसे बैंक खाता या डीमैट खाता खोलना, बड़े लेनदेन करना. अधिकांश संगठनों में पैन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में भी स्वीकार किया जाता है.
पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि पैन कार्ड के लिए आपको कहां आवेदन करना होगा? आवेदन का शुल्क कितना लगेगा? आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा? नीचे इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है. क्या आपका PAN Card असली है? चंद सेकंड में ऐसे करें पता.
कौन सा फॉर्म भरें
पैन कार्ड 49A (भारतीय नागरिकों के लिए 49A और विदेशी नागरिकों के लिए 49AA) फॉर्म भरकर प्राप्त किया जा सकता है. Pan Card Lost: पैन कार्ड खो जाने पर ना लें टेंशन, ऐसे ऑनलाइन आवेदन कर चंद दिनों में फिर पाएं अपना जरुरी दस्तावेज.
पैन आवेदन कहां जमा करें?
पैन आवेदन NSDL या UTIITSL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. ये वेबसाइट्स हैं: www.tin-nsdl.com और utiitsl.com
कितना लगेगा शुल्क
पैन के लिए आवेदन करने का शुल्क ₹ 93 से ₹ 864 (जीएसटी को छोड़कर) है. इनकम टैक्स वेबसाइट के अनुसार देश के भीतर स्थित पते के लिए यह शुल्क 93 रुपये + जीएसटी है. देश के बाहर स्थित पते के लिए यह शुल्क 864 रुपये + जीएसटी है.
भुगतान कैसे करें?
आयकर विभाग के अनुसार, पैन कार्ड आवेदन के लिए भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.