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Changes From 1 July: एक जुलाई से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर- यहां पढ़ें डिटेल्स

जून का महीना खत्म होने को है और जुलाई का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पड़ेगा. एक जुलाई से देश में कई नियम-कानून बदलने (Rules Changing from 1st July) वाले हैं.

Changes From 1 July: एक जुलाई से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर- यहां पढ़ें डिटेल्स
रुपया (Photo Credits: PTI)

Rules Changing from 1st July: जून का महीना खत्म होने को है और जुलाई का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पड़ेगा. एक जुलाई से देश में कई नियम-कानून बदलने (Rules Changing from 1st July) वाले हैं. इन नियमों के लागू होने के बाद कुछ भार आपकी जेब पर भी पड़ सकता है. एक जुलाई से होने वाले बदलावों में लेनदेन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश सहित कई नियम शामिल हैं. ऐसे में इन नियमों के बारे जानना सबके लिए जरूरी हो जाता है. PAN Aadhaar Card Link: 30 जून से पहले कर लें पैन-आधार लिंक, 1 जुलाई से देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना. 

आइये जानते हैं कौन-कौन से ऐसे बदलाव हैं, जो आप पर असर डालेंगे...

लेबर कोड

देश में लेबर कोड (New Labour Code) लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. 1 जुलाई से लेबर कोड के नए नियम लागू हो जाएंगे. इसके लागू होने के साथ ही इन हैंड सैलरी, वर्किंग डेज, पीएफ कंट्रीब्युशन के अलावा ग्रेच्युटी आदि पर असर पड़ने की संभावना है. प्रस्ताव के मुताबिक, कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है. कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन काम करने का विकल्प भी मिलेगा. 4 दिनों में 48 घंटे यानी हर दिन 12 घंटे काम करना होगा.

बिना KYC वाले डीमैट अकाउंट हो जाएंगे निष्क्रिय

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी (KYC) कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है. जिन खातों की इस तारीख तक ईकेवाईसी नहीं होगी वे निष्क्रिय हो जाएंगे. डीमैट अकाउंट में शेयर और सिक्योरिटीज़ रखने के लिए सुविधा दी जाती है. अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप 30 जून तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट केवाईसी करवा लें वरना आपका अकाउंट अस्थायी रूप से बंद हो सकता है.

पैन आधार लिंकिंग

अगर आपने अभी तक अपना आधार-पैन कार्ड लिंक (PAN-Aadhar Link) नहीं किया है तो 30 जून से पहले यह कर लें. अगर आप 30 जून से पहले यह काम करवा लेते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा, लेकिन उसके बाद आपको दोगुना जुर्माना देना होगा. 1 जुलाई से पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये चुकाने पड़ेंगे.

क्रिप्टोकरेंसी पर TDS

1 जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को बड़ा झटका लगने वाला है. अगले महीने से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा. चाहे उसे मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में. आपको बता दें कि साल 2022-23 से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है. अब 1 जुलाई से क्रिप्टो के लेन देन पर 1 फीसदी टीडीएस का भी भुगतान करना होगा.

डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं कर पाएंगे सेव

एक जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक कार्ड डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे. यह नियम लागू हो जाने के बाद से ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्रहकों की कार्ड डिटेल्स अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगे. इससे आम आदमी का डेटा सुरक्षित रहेगा.

दोपहिया वाहन होंगे महंगे

1 जुलाई से देश में दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ जाएंगी. भारत में दोपहिया वाहनों की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है. कंपनी के वाहन 3,000 रुपये तक महंगे हो जाएंगे. कंपनी का कहा है कि लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण कंपनी को यह फैसला लेना पड़ा है.

सिंगल यूज प्लास्टिक

देश में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर एक जुलाई से पाबंदी लगने जा रही है. देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) से जड़े 19 उत्पादों पर बैन लगाया जा रहा हे/ इन प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, उनमें ईयरबड, कैंडी, आइसक्रीम की डंडी, गुब्बारे की छड़ें, प्लेट, गिलास, कप, सिगरेट पैक, चम्मच, ट्रे, चाकू सहित कटलरी आइटम, मीठे बक्से, निमंत्रण कार्ड, 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर और सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 28, 2022 04:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).