PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: मात्र ₹436 में पाएं ₹2 लाख का बीमा, जानें योजना के फायदे और आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) केंद्र सरकार की एक किफायती जीवन बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय और किफायती सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), आम आदमी के भविष्य को सुरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम बन गई है. यह एक 'टर्म इंश्योरेंस प्लान' है, जिसका अर्थ है कि यह केवल मृत्यु की स्थिति में ही लाभ प्रदान करता है. आज के समय में जहां निजी बीमा कंपनियों के प्रीमियम काफी महंगे होते हैं, वहीं यह सरकारी योजना बहुत ही कम निवेश में आपके परिवार को बड़ा वित्तीय सुरक्षा कवच उपलब्ध कराती है.
PMJJBY क्या है?
इस योजना की शुरुआत उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई है, जो महंगे जीवन बीमा का खर्च नहीं उठा सकते. यह योजना किसी भी कारण से बीमाधारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी (वारिस) को ₹2 लाख की राशि प्रदान करती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई 'मैच्योरिटी बेनिफिट' या 'सरेंडर वैल्यू' नहीं होती; यह पूरी तरह से एक शुद्ध सुरक्षा योजना है.
पात्रता और शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ आसान शर्तें रखी हैं:
-
आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है.
-
बैंक खाता: आवेदक के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
-
ऑटो डेबिट: प्रीमियम की राशि आपके बैंक खाते से सीधे (Auto-Debit) काट ली जाती है.
-
रिस्क कवर: योजना में शामिल होने के 55 वर्ष की आयु तक यह कवर उपलब्ध रहता है.
प्रीमियम और आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में इस योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹436 है.यह राशि हर साल मई के अंत में आपके खाते से काट ली जाती है और इसका कवर 1 जून से 31 मई तक प्रभावी रहता है.
आवेदन करने के लिए आप अपनी बैंक शाखा में जा सकते हैं या नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के जरिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. इसके लिए किसी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती, बस आपको एक 'स्व-घोषणा पत्र' (Self-Declaration) देना होता है.
योजना के मुख्य लाभ
-
सस्ता प्रीमियम: प्रतिदिन ₹1.20 से भी कम खर्च पर ₹2 लाख का कवर.
-
सरल क्लेम प्रक्रिया: मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को बैंक में मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करना होता है, जिसके बाद राशि सीधे खाते में भेज दी जाती है.
-
टैक्स में छूट: इस योजना के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर आयकर की धारा 80C के तहत छूट ली जा सकती है.
-
विश्वसनीयता: सरकारी योजना होने के कारण इसमें क्लेम रिजेक्शन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं.
सावधानी और महत्वपूर्ण जानकारी
यदि आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, तो भी आप केवल एक ही खाते के जरिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं. यदि गलती से एक से अधिक प्रीमियम कट जाते हैं, तो केवल एक ही क्लेम मान्य होगा और अतिरिक्त प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही, योजना में शामिल होने के पहले 30 दिनों के भीतर हुई मृत्यु (दुर्घटना को छोड़कर) पर क्लेम नहीं मिलता है.