PAN-Aadhaar Linking: 31 मार्च के बाद आधार-पैन को लिंक न करने से सिर्फ 10 हजार का जुर्माना ही नहीं, होंगे ये और भी नुकसान
पैन-आधार लिंकिंग (File Photo)

PAN Card-Aadhaar Card Linking: पैन कार्ड (PAN Card) धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार कार्ड नंबर (Aadhaar Card) से जोड़ना अनिवार्य है. क्योकि इस डेडलाइन के बाद इसी काम के लिए आपको 1,000 रुपये चुकाना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, आपका पैन कार्ड भी अमान्य हो जाएगा, जिस वजह से आपका लेनदेन अटकने से आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए सलाह दी जाती है कि बेवजह की परेशानियों से बचने के लिए आज ही अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कारवां लें.

पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, वो पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में असमर्थ हो जाएगा. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अवैध है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत क़ानूनी शिकंजे में भी फंस सकता है. इसमें व्यक्ति को दंड के रूप में दस हजार रुपये तक का भुगतान करना होगा. How to Link PAN with Aadhaar: अपने पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक, नहीं तो हो जाएगा निष्क्रिय

उल्लेखनीय है कि आधार और पैन को लिंक करने करने के लिए, आदर्श रूप में आपका जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, लिंग और जन्म तिथि) दोनों दस्तावेजों में समान होना चाहिए. जबकि करदाता द्वारा दिए गए आधार नाम में आधार के वास्तविक डेटा से मिलाने पर मामूली असमानता होने पर, रजिस्टर्ड मोबाल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. हालांकि करदाता को सुनिश्चित करना होगा कि पैन और आधार में लिंग और जन्म तिथि एक समान हैं. ऐसे मामलों में जहां आधार में नाम पैन के नाम से बिलकुल अलग हो, तब लिंक करना संभव नहीं होगा और करदाता को या तो आधार या पैन डेटा बेस में अपना नाम बदलवाना होगा.

पैन में दी हुई जानकारी को अपडेट या सुधारने के लिए आप https://www.utiitsl.com पर विजिट कर सकते हैं. जबकि आधार की जानकारियों को अपडेट या सुधारने के लिए आप यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. यदि लिंक करने में इसके बाद भी समस्या होती है, तब आईटी विभाग की हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते है.