
Income Tax Budget 2025: बजट पेश होने के बाद अब सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. सैलरीड क्लास को 12 लाख रुपये नहीं, बल्कि 13.05 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना है. यहां आपको बता रहे हैं कि कैसे 13.05 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है.
शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए वित्तमंत्री ने घोषणा की, अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करने पर यह लिमिट 12.75 लाख रुपये तक बढ़ जाती है. अब इसमें मार्जिन रिलीफ जोड़ दें, तो ये 13.05 लाख रुपये हो जाता है. यहां जानिए पूरा कैलकुलेशन.
13.05 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा
13.05 लाख रुपये तक की सैलरी वाले इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन और लगभग 30,000 रुपये की मार्जिनल रिलीफ मिलेगी. यानी 13.05 लाख रुपये तक की सैलरी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
जब कोई टैक्स स्लैब बदलता है, तो टैक्सपेयर्स पर एकदम टैक्स का बोझ न बढ़ जाए, इसलिए उन्हें मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है. फिलहाल ये मार्जिनल रिलीफ 30,000 रुपये का है. इसका मतलब ये है कि 12 लाख रुपये सैलरी टैक्स फ्री होने के बाद उस पर 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें, तो ये टोटल 12.75 लाख रुपये होता है. अब अगर इसमें 30,000 रुपये का मार्जिन रिलीफ भी जोड़ दें तो, 13.05 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
विभिन्न सैलरी ब्रैकेट्स पर टैक्स में छूट
सैलरी (रुपये में) | पहले टैक्स (रुपये में) | अब टैक्स (रुपये में) | बचत (रुपये में) |
---|---|---|---|
12 लाख | 80,000 | 0 | 80,000 |
13.05 लाख | 80,000 | 0 | 80,000 |
16 लाख | 1.70 लाख | 1.20 लाख | 50,000 |
18 लाख | 2.30 लाख | 1.60 लाख | 70,000 |
20 लाख | 2.90 लाख | 2.00 लाख | 90,000 |
24 लाख | 4.10 लाख | 3.00 लाख | 1.10 लाख |
50 लाख | 11.90 लाख | 10.80 लाख | 1.10 लाख |
न्यू टैक्स रीजीम में नया टैक्स स्लैब (FY 2025-26)
इनकम टैक्स स्लैब (रुपये में) | इनकम टैक्स रेट |
0-4,00,000 | Nil |
4,00,001-8,00,000 | 5% |
8,00,001-12,00,000 | 10% |
12,00,001-16,00,000 | 15% |
16,00,001-20,00,000 | 20% |
20,00,001-24,00,000 | 25% |
24,00,001 से अधिक | 30% |
नया इनकम टैक्स स्लैब और मार्जिनल रिलीफ के कारण 13.05 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. साथ ही, अन्य उच्च आय वर्गों को भी बड़ी राहत मिली है. यह बजट सैलरी क्लास के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.