New Rules From 1 August: LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, ITR पर लगेगा जुर्माना- आज से बदल गए हैं ये नियम
रुपया (Photo Credits: PTI)

New Rules From 1 August: अगस्त महीना शुरू हो चुका है. 1 अगस्त के बैंकिंग सिस्टम के साथ कई अन्य नियम बदल गए हैं. इस बदलाव की जानकारी सभी को होनी चाहिए नहीं तो परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है. नए नियमों का आपके मासिक बजट पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इनका सीधा असर आपकी जेब पर होगा. Bank Holidays In August 2022: अगस्त में हैं कई त्योहार, कुल 18 दिन बैंक रहेंगे बंद- यहां चेक करें छुट्टियों की लिस्‍ट.

आज से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने पर फाइन देना पड़ेगा. इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर की कीमतों (LPG Price) में भी बदलाव हुआ है. आज से बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के चेक से जुड़े नियम बदल जाएंगे. यहां पढ़ें इन तमाम नियमों के बारे में.

रसोई गैस की कीमतें

हर महीने की एक तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमते तय होती हैं. आज से 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हो गया है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती कर दी है. इसके बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 36 रुपये सस्ते हुए हैं. दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपये की कटौती के बाद ये 1976.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है. पहले इसके दाम 2012.50 रुपये प्रति सिलेंडर थे.

वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज न तो महंगे हुए हैं और न ही सस्ते हुए हैं. 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा का नया नियम

एक अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के चेक से भुगतान के नियम बदल गए हैं. रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि एक अगस्त से पांच लाख रुपये या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है.

इस सिस्टम के अनुसार चेक जारी करने वालों को चेक से जुड़ी जानकारी बैंक को SMS, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप से देनी होगी. फिर इस जानकारी को चेक के भुगतान के समय डिटेल्स से वेरिफाई किया जाता है. इसके बाद ही चेक क्लीयर हो पाएगा. अगर को कई चेक जारी करता है, तो उसका नंबर, पेमेंट की राशि और पेमेंट पाने वाले का नाम समेत कई जानकारियां बैंक को उपलब्ध करानी होंगी.

ITR भरने पर फाइन

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. अब आज से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर लेट फाइन लगेगा. इनकम टैक्स इंडिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी. पांच लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी.