MHADA Pune Lottery 2025: महाराष्ट्र के पुणे रीजन में म्हाडा की करीब 6000 घरों के लिए लॉटरी, जानें आवेदन की अंतिम डेट सहित अन्य जरूरी डिटेल्स

आवेदकों को MHADA की आधिकारिक वेबसाइट https://lottery.mhada.gov.in/ या https://housing.mhada.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जमा राशि FCFS योजनाओं के लिए अलग-अलग होगी।

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 MHADA Pune Lottery 2025: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने मुंबई से बाहर MHADA के घर खरीदने का सुनहरा मौका पेश किया है.वे लोग जो MHADA का घर खरीदने के इच्छुक हैं, उनके लिए पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली और सोलापुर जिलों में कुल 6,168 घरों की लॉटरी की घोषणा की गई है.  इसमें पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में 1,538, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र में 1,534 और पीएमआरडीए (पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी) क्षेत्र में 1,114 सहित अन्य  घर शामिल हैं.

लॉटरी के प्रकार

पुणे MHADA के अध्यक्ष शिवाजीराव आढलराव पाटिल ने बताया कि इस लॉटरी में विभिन्न योजनाओं के तहत घरों का वितरण किया जाएगा. यह भी पढ़े: MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में म्हाडा की 13,000 घरों की लॉटरी, जानें जरूरी डॉक्युमेंट्स और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन प्रक्रिया  11 सितंबर से 


 इन घरों के लिए  आवेदन और जमा राशि स्वीकारने की प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है. स्वीकृत आवेदनों की सूची 11 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी. आवेदन के बाद  दावे और आपत्तियों के लिए 13 नवंबर तक का समय दिया जाएगा, जबकि अंतिम सूची 17 नवंबर 2025 को प्रकाशित होगी. अंतिम सूची के बाद लॉटरी का आयोजन 21 नवंबर 2025 को किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें


आवेदकों को MHADA की आधिकारिक वेबसाइट https://lottery.mhada.gov.in/ या https://housing.mhada.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जमा राशि FCFS योजनाओं के लिए अलग-अलग होगी।

पिछली लॉटरी के बची हुईं घरों का समावेश


पिछले अगस्त में निकाली गई लॉटरी में बेचे नहीं गए 1,300 घरों को भी इस लॉटरी में शामिल किया गया है, जिनमें पुणे के 531, पिंपरी के 423 और पीएमआरडीए के 250 घर शामिल हैं। मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे ने स्पष्ट किया कि इन बची हुईं संपत्तियों को तीसरी लॉटरी में FCFS आधार पर दिया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज


आवेदन के लिए 2018 के बाद का और बारकोड युक्त महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य है. इसके साथ ही, आधार कार्ड और पैन कार्ड केवल DigiLocker ऐप के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

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