March Deadline: इसी महीने निपटा लें PAN-Aadhaar लिंक सहित ये जरूरी काम, वरना होगी बड़ी मुश्किल
चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 21-22) 31 मार्च को समाप्त हो रहा है. 1 अप्रैल से नया वित्तवर्ष शुरू हो जाएगा. 31 मार्च की समय सीमा के भीतर आपको कई ऐसे काम निपटाने हैं जिन्हें न करने से आपको भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 21-22) 31 मार्च को समाप्त हो रहा है. 1 अप्रैल से नया वित्तवर्ष शुरू हो जाएगा. 31 मार्च की समय सीमा के भीतर आपको कई ऐसे काम निपटाने हैं जिन्हें न करने से आपको भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही काम बता रहे हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए. इससे आप कई झंझटों से बच जाएंगे. यात्रीगण ध्यान दें! आरामदायक सफर के लिए Indian Railway ने बदला नियम, शुरू की यह सुविधा.
आधार-पैन लिंक
पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 है. अगर आपने अभी तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें. अगर आपने समय सीमा के भीतर पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. ऐसे में आपको बैंक के कामों के साथ-साथ शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने आदि में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आपके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं. टैक्स पेयर्स 31 मार्च, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आपने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरा तो 5000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा. अगर आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी.
बैंक खातों में KYC अपडेट
मार्च महीने में ही आपको बैंक खातों में KYC अपडेट करानी होगी. 31 मार्च, 2022 तक यदि आपने KYC अपडेट नहीं की तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 31 मार्च तक बैंक अकाउंट की केवाईसी करा लें. बैंक खातों में केवाईसी अपडेट के लिए, ग्राहक को दस्तावेजों के एक सेट के साथ अपनी बैंक शाखा में जाना होता है, जिसमें पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण शामिल होता है.