हर सैलरी पाने वाले के मन में होते है इनकम टैक्स से जुड़े ये 8 सवाल
टैक्स (File Photo)

नई दिल्ली: इनकम टैक्स प्रत्येक व्यक्ति की कमाई पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर होता है. आयकर का भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है. इनकम के आधार पर सरकार ने टैक्स भरने के नियम तय किये हुए है. जबकि वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को कुछ खास रियायत दी गयी है. वर्तमान में सैलरी पाने वाले बहुधा लोगों के मन में वेतन आय पर लगने वाले इनकम टैक्स से जुड़े कई सवाल है, जिनमें से कुछ का जिक्र आज हम कर रहे है. Income Tax Slab 2020-21: करदाताओं को राहत, 5 से 7.5 लाख कमाने वालों को देना होगा केवल 10% टैक्स, पढ़े पूरी सूची

क्या सभी भत्ते कर योग्य होते हैं?

​भत्ते वेतन से भिन्न नियत आवधिक राशियां हैं जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की कुछ विशेष जरूरतों को पूरा करने के प्रयोजन हेतु भुगतान किये जाते हैं, उदाहरण के लिए- टिफिन भत्ता, परिवहन भत्ता, वर्दी भत्ता,आदि. आयकर के प्रयोजन हेतु भत्ते सामान्यतय: तीन प्रकार के होते हैं- कर योग्य भत्ते, पूरी तरह से कर मुक्त भत्ते और आंशिक रूप से कर छूट वाले भत्ते.

रियायत उसकी आधिकारिक स्थिति के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभ है जो वेतन या पारिश्रमिक के अतिरिक्त दिए जाते हैं. यह फ्रिंज लाभ या रियायत उनके रूप के अनुसार करयोग्य या गैर-करयोग्य हो सकते हैं. भर्ती भत्ते धारा 10(14) के अंतर्गत आधिकारिक उद्देश्य के लिए किए गए व्यय की सीमा तक करमुक्त है.

मेरा नियोक्ता मेरे लिए किराना और बच्चों की शिक्षा पर होने वाले सभी खर्चे की प्रतिपूर्ति करता है. क्या इन्हें आय माना जाएगा?

​​हाँ, ये परिलब्धि की प्रकृति के हैं और इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार इनका मूल्यन किया जाना चाहिए. क्या आपका PAN Card असली है? चंद सेकंड में ऐसे करें पता

वेतन से कोई भी कर कटौती नहीं की गयी है, क्या मेरे नियोक्ता के लिए मुझे फार्म-16 जारी करना आवश्यक है?

​फार्म-16 टीडीएस का एक प्रमाण पत्र है. ऐसे मामले में यह लागू नहीं होगा. हालांकि, आपका नियोक्ता एक वेतन विवरण जारी कर सकता है.

क्या पेंशन आय पर वेतन आय के रूप में कर लगाया जाता है?

​​हाँ. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त पेंशन कर मुक्त है.

क्या पारिवारिक पेंशन पर वेतन आय के रूप में कर लगाया जाता है?

​​नहीं, यह अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर योग्य है.

क्या पीएफ व ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ कर योग्य हैं?

​​एक सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी व पीएफ की प्राप्ति को कर से छूट दी गयी है. गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, ग्रेच्युटी इस संबंध में निर्धारित सीमा के अधीन कर मुक्त है और पीएफ प्राप्तियां कर मुक्त हैं यदि वे कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद एक मान्यता प्राप्त पीएफ से प्राप्त होती हैं.

क्या वेतन की बकाया राशि कर योग्य है?

​​​​​हाँ. हालांकि, उन वर्षों के लिए जिनसे आय का प्रसार लाभ कम कर आपात दर के लिए उठाया जा सकता है. इसे आयकर अधिनियम की धारा 89​ के तहत राहत के रूप में जाना जाता है.

क्या अवकाश नकदीकरण वेतन के रूप में कर योग्य है?

​​सेवा में रहने के दौरान प्राप्त किये जाने पर यह कर योग्य है. सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अवकाश नकदीकरण पर छूट दी गई है. गैर सरकारी कर्मचारी के लिए अवकाश नकदीकरण पर आयकर कानून के तहत इस संबंध में निर्धारित सीमा अधीन छूट प्राप्त है.

उल्लेखनीय है कि देश में आयकर रिटर्न भरने वाली 57 प्रतिशत इकाइयां ऐसी हैं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आईटी रिटर्न फाइल करने वाले 18 प्रतिशत वे लोग हैं जिनकी आय 2.5 से 5 लाख रुपये, 17 प्रतिशत की आय 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये और 7 प्रतिशत की आय 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये के बीच है. जबकि आयकर रिटर्न भरने वालों में केवल एक प्रतिशत अपनी आय 50 लाख रुपये से अधिक दिखाते हैं.