Income Tax Returns Filing For 2020-21: घर बैठे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, 31 दिसंबर है लास्ट डेट- जानिए पूरा प्रोसेस
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Deoartment) की ओर से इसे लेकर बार-बार अलर्ट किया जा रहा है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास महज दो दिन का समय बाकी है.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Deoartment) की ओर से इसे लेकर बार-बार अलर्ट किया जा रहा है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास महज दो दिन का समय बाकी है. यानी 31 दिसंबर तक आप ये काम कर सकते हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो बिना देरी किए सबसे पहले इस काम को निपटा लें. 1 जनवरी से महंगी पड़ेगी कैब की सवारी और ऐप से खाना मंगवाना, चप्पल-जूते और कपड़े भी होंगे महंगे.
31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. इसलिए अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो फिर फटाफट कर लीजिए. कई लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. आखिरी समय में आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े इसलिए हम यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं
- यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें.
- 'e-File' मेनू पर क्लिक करें और 'आयकर रिटर्न' लिंक पर क्लिक करें.
- असेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2021-22 को सेलेक्ट करें और फिर continue करें.
- इसके बाद आपको Online और Offline के लिए ऑप्शन मिलेगा. इसमें आप Online का को सेलेक्ट करें और 'पर्सनल' ऑप्शन को चुनें.
- ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें.
- अब अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भरें.
- कर भुगतान और सत्यापन विकल्प चुनें.
- ई-सत्यापन विकल्प चुनें
- प्रीव्यू और सबमिट बटन पर क्लिक करें, आईटीआर में दर्ज सभी डेटा को सत्यापित करें
- आईटीआर जमा करें.