फॉर्म-16 के बिना कैसे फाइल करें ITR, जानें इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आसन तरीका स्टेप-बाय-स्टेप
ITR Filing 2025: फॉर्म 16 की डिजिटल कॉपी किसी भरोसेमंद टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है. यह प्लेटफॉर्म कुछ मिनटों में आपका रिटर्न तैयार कर देते हैं.
पहले नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारियों को फिजिकल यानी कागज़ी कॉपी में फॉर्म 16 (Form 16) दिया करते थे. लेकिन अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) डिजिटल तरीके से आसानी से भरा जा सकता है, इसलिए फिजिकल कॉपी देना अब बंद हो गया है. हालांकि, फॉर्म 16 आज भी टैक्सपेयर्स के लिए बहुत अहम दस्तावेज है, क्योंकि इससे यह पता चलता है, कि पूरे साल में आपकी सैलरी से कितना टीडीएस (Tax Deducted at Source) काटा गया है.
क्या है फॉर्म 16?
फॉर्म 16 असल में एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसे नियोक्ता आयकर विभाग के ट्रेसेस पोर्टल (Traces Portal) से डाउनलोड करते हैं. इसमें कर्मचारी की सैलरी, टैक्स कटौती, और अन्य डिडक्शन (Deduction) की जानकारी पहले से डिजिटल रूप में होती है. इसलिए यह दस्तावेज काफी भरोसेमंद माना जाता है.
कब मिलता है फॉर्म 16?
हर साल नियोक्ता 15 जून के बाद फॉर्म 16 जारी करते हैं. इसके बाद वेतनभोगी कर्मचारी असेसमेंट ईयर 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
कैसे फाइल करें आईटीआर, फॉर्म 16 के साथ या बिना?
फॉर्म 16 के साथ आईटीआर फाइल करना आसान
आपको बस फॉर्म 16 की डिजिटल कॉपी किसी भरोसेमंद टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है. यह प्लेटफॉर्म कुछ मिनटों में आपका रिटर्न तैयार कर देते हैं. हालांकि, इनमें से कई वेबसाइट्स इस सर्विस के लिए फीस भी लेती हैं.
फॉर्म 16 के बिना भी फ्री में फाइल कर सकते हैं आईटीआर
अगर आप फीस नहीं देना चाहते हैं, तो आप सीधे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग (E-falling) वेबसाइट पर जाकर फ्री में आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
कैसे करें फाइलिंग
- ई-फाइलिंग वेबसाइट gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें.
- टैक्स रेगाइम (Tax Regime) और आईटीआर फॉर्म चुनें.
- स्टेप-बाय-स्टेप निर्देशों का पालन करें.
- आपकी सैलरी, डिडक्शन, और टीडीएस जैसी जानकारी पहले से भरी होती है, जिसे आप अपने फॉर्म 16 से मिलाकर जांच सकते हैं.
- अब सारी जानकारी सही होने पर रिटर्न सबमिट करें, और एक्नॉलेजमेंट (Acknowledgement) डाउनलोड कर लें.
यह बात ध्यान रखें कि अपने नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 जारी करने के बाद ही आप आईटीआर फाइल करें, ताकि आप अपनी इनकम और टैक्स डिटेल्स को सही ढंग से वेरीफाई कर सकें.