गुड़गांव स्टूडेंट मर्डर केस: स्कूल की मान्यता रद्द कराने के लिए अदालत पहुंचे बच्चे के पिता
गुड़गांव के एक निजी स्कूल के भीतर पिछले जिस सात वर्षीय बच्चे की हत्या की गयी थी, उसके पिता ने स्कूल को सीबीएसई से मिली मान्यता खारिज कराने के लिए शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अर्जी दी है.
चंडीगढ़: गुड़गांव के एक निजी स्कूल के भीतर पिछले जिस सात वर्षीय बच्चे की हत्या की गयी थी, उसके पिता ने स्कूल को सीबीएसई से मिली मान्यता खारिज कराने के लिए शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अर्जी दी है.
अदालत ने इस संबंध में दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिका में अनुरोध किया गया है कि हरियाणा सरकार भी स्कूल को मिली मान्यता को रद्द कर दे. अदालत ने स्कूल प्रबंधन, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को इस संबंध में जवाब देने के लिए छह सप्ताह का वक्त दिया है.
सात वर्षीय बच्चे के पिता की ओर से पेश हुए वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए निजी स्कूल को इसके न्यासियों के माध्यम से, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
टेकरीवाल ने कहा, याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि सीबीएसई द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति को स्कूल की ओर से कई लापरवाही मिली और उसने प्रबंधन के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कि बच्चे की हत्या प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई है क्योंकि स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया.
इससे पहले अदालत ने सात वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी 16 वर्षीय किशोर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले की अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को की जाएगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 07, 2018 09:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

