How to Withdraw PF: सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी नौकरी छोड़ने से पहले भी निकाल सकते हैं पीएफ, ये है आसान तरीका

How to Withdraw PF: कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) उनकी कमाई का एक सुरक्षित हिस्सा होता है, जो भविष्य के आर्थिक जरूरतों के लिए जमा किया जाता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि PF केवल नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन EPFO कुछ विशेष परिस्थितियों में नौकरी जारी रहते हुए भी PF निकासी की अनुमति देता है. सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कर्मचारी इन स्थितियों में अपने PF खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Nagpur RPF: ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ के तहत नागपूर आरपीएफ ने जून से लेकर अब तक 15 बच्चों को बचाया

किन परिस्थितियों में PF निकाला जा सकता है?

EPFO नियमों के तहत कर्मचारी निम्न स्थितियों में PF का हिस्सा निकाल सकते हैं:

PF निकालने का आसान तरीका

स्टेप 1: EPFO की वेबसाइट या UMANG ऐप पर लॉगिन करें

स्टेप 2: KYC और बैंक डीटेल्स चेक करें

स्टेप 3: Online Services में जाएं

स्टेप 4: बैंक खाता वेरीफाई करें

स्टेप 5: PF Advance (Form-31) चुनें

स्टेप 6: निकालने की राशि डालें

स्टेप 7: सबमिट करें और ट्रैक करें

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