EPFO 3.0: 8 करोड़ पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत, अब यूपीआई के जरिए तुरंत निकाल सकेंगे EPF का पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने नए 'EPFO 3.0' ढांचे के तहत 8 करोड़ सदस्यों को सीधे यूपीआई (UPI) के माध्यम से भविष्य निधि (PF) का पैसा निकालने की अनुमति देने जा रहा है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पुष्टि की है कि इस गेटवे का परीक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही यह सेवा शुरू कर दी जाएगी.
EPFO 3.0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने 8 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है. नए 'EPFO 3.0' ढांचे के तहत, सदस्य अब अपने भविष्य निधि (PF) खाते से पात्र राशि को सीधे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए निकाल सकेंगे. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पुष्टि की है कि यूपीआई भुगतान गेटवे का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इस सेवा को जल्द ही रोल आउट किया जाएगा. इस सुविधा के शुरू होने के बाद निकाली गई राशि सीधे सदस्य के लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.
हफ्तों का काम अब सेकंडों में होगा
नया EPFO 3.0 ढांचा पीएफ निकासी की प्रक्रिया में लगने वाले समय को हफ्तों से घटाकर कुछ सेकंड में बदल देगा. वर्तमान व्यवस्था में दावों (Claims) को प्रोसेस होने में 7 से 10 दिन का समय लगता है, और 1 लाख रुपये से अधिक की राशि होने पर मैनुअल वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, दस्तावेजों में विसंगति होने पर दावे खारिज होने का डर रहता है. नई प्रणाली में नियोक्ता (Employer) की मैनुअल मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे यह प्रक्रिया पूरी तरह से कागजरहित और सुगम हो जाएगी. यह भी पढ़े: EPFO 3.0: अब UPI और ATM से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़कर हुई ₹5 लाख
कैसे काम करेगी यूपीआई निकासी प्रणाली?
इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्य 'उमंग' (UMANG) ऐप पर जाकर अपनी पात्र निकासी राशि की जांच कर सकते हैं. पात्रता के अनुसार, वे इस राशि को सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे, जिसे बाद में किसी भी यूपीआई ऐप या यूपीआई-सक्षम एटीएम (UPI-enabled ATM) के माध्यम से निकाला जा सकता है. इसके साथ ही, ईपीएफओ एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी पेश कर रहा है, जिसके जरिए सदस्य केवल एक संदेश भेजकर अपने खाते का बैलेंस और निकासी की पात्रता जान सकेंगे.
निकासी की सीमा और बैलेंस का वर्गीकरण
कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति (Retirement) फंड को सुरक्षित रखने के लिए ईपीएफओ ने कुछ सीमाएं तय की हैं. कुल पीएफ बैलेंस का न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा हमेशा खाते में लॉक रहेगा, जिसे निकाला नहीं जा सकेगा. सदस्य अपने कुल बैलेंस का 50 से 75 प्रतिशत तक हिस्सा ही यूपीआई या एटीएम के जरिए निकाल पाएंगे. उमंग ऐप पर लॉक रहने वाली राशि और निकाली जा सकने वाली राशि को अलग-अलग और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा. गंभीर बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे महत्वपूर्ण कारणों के लिए सदस्य तीन दिनों के भीतर अपने ईपीएफ फंड तक पहुंच सकेंगे.
कौन से सदस्य होंगे इस सुविधा के पात्र?
यूपीआई के जरिए तुरंत पीएफ निकालने की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्यों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
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सदस्य का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय (Active) होना अनिवार्य है.
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यूएएन (UAN) के साथ सदस्य का पहचान पत्र और पैन (PAN) पूरी तरह से लिंक और सत्यापित होना चाहिए.
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पीएफ रिकॉर्ड और पहचान पत्र में सदस्य का नाम और जन्म तिथि बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए.
ईपीएफओ ने सदस्यों को सलाह दी है कि वे यूपीआई निकासी सेवा की आधिकारिक रोलआउट तारीख और अन्य अपडेट्स के लिए नियमित रूप से ईपीएफओ पोर्टल और उमंग ऐप की जांच करते रहें.