New EPFO Member Portal: ईपीएफओ ने अपग्रेड किया डिजिटल पोर्टल; अब घर बैठे मिलेंगी 8 प्रमुख पीएफ सेवाएं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ऑनलाइन मेंबर सर्विसेज पोर्टल को अपग्रेड करते हुए कई प्रमुख पीएफ सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक सुलभ बना दिया है. नए यूनिफाइड मेंबर इंटरफेस के जरिए कर्मचारी अब घर बैठे पीएफ बैलेंस चेक, ऑनलाइन क्लेम, केवाईसी अपडेट, ई-नॉमिनेशन और पीएफ ट्रांसफर जैसी 8 प्रमुख सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
नई दिल्ली: देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) (EPFO) ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को नए रूप में अपग्रेड किया है. डेटाबेस कंसॉलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के बाद अब पीएफ से जुड़े अधिकांश नियमित कार्यों के लिए कर्मचारियों को न तो ईपीएफओ कार्यालय जाने की जरूरत होगी और न ही अपने नियोक्ता (कंपनी) पर निर्भर रहना पड़ेगा.
EPFO Unified Member Portal और UMANG App EPFO Portal के माध्यम से कर्मचारी सीधे इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. हालांकि, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यूएएन एक्टिवेशन से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किया गया है. यह भी पढ़ें: क्या आपके पुराने PF खाते में बंद हो गया है ब्याज? EPFO ने स्पष्ट किए 'इनऑपरेटिव अकाउंट' के नियम, जानें 36 महीने का फॉर्मूला
UAN एक्टिवेशन और आवंटन के नियम बदले: अब उमंग ऐप से होगा काम
ईपीएफओ के नवीनतम नोटिस के अनुसार, मेंबर पोर्टल पर सीधे यूएएन एक्टिवेशन और डायरेक्ट यूएएन आवंटन (Direct UAN Allotment) की पुरानी सुविधा को बंद कर दिया गया है.
- फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य: नए नियमों के तहत अब सदस्यों को सरकारी UMANG App पर जाकर आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication - FAT) के जरिए ही अपना यूएएन एक्टिवेट या नया यूएएन जनरेट करना होगा.
- प्रक्रिया: उमंग ऐप में 'EPFO Services' चुनकर "UAN Services Through Face Auth" सेक्शन में जाना होगा.
- नो योर यूएएन (Know Your UAN): यदि कोई सदस्य अपना यूएएन भूल गया है, तो वह पोर्टल पर बुनियादी विवरण और ओटीपी दर्ज करके इसे पुनः प्राप्त कर सकता है.
8 प्रमुख सेवाएं जो पोर्टल पर मिल रही हैं ऑनलाइन
- ऑनलाइन पीएफ निकासी (PF Withdrawal): पात्र सदस्य फॉर्म 19 (फुल एंड फाइनल सेटलमेंट), फॉर्म 10-सी (पेंशन निकासी) और फॉर्म 31 (पीएफ एडवांस/पार्ट विड्रॉल) के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- पासबुक और बैलेंस जांच: सदस्य आधिकारिक ईपीएफओ पासबुक पोर्टल के जरिए अपने खाते का विस्तृत विवरण देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त मिस्ड कॉल और एसएमएस के माध्यम से भी बैलेंस जानने की सुविधा उपलब्ध है.
- ई-नॉमिनेशन (E-Nomination): ईपीएफ योजना के तहत नॉमिनेशन दर्ज करना अनिवार्य है. सदस्य सेवा अवधि के दौरान अपने नॉमिनी का नाम ऑनलाइन जोड़ और संशोधित कर सकते हैं.
- केवाईसी (KYC) विवरण अपडेट: सदस्य अपने बैंक खाते, आईएफएससी कोड, पैन और पहचान संबंधी विवरण पोर्टल पर खुद अपडेट कर सकते हैं.
- पीएफ खाता ट्रांसफर (Online PF Transfer): नौकरी बदलने पर पिछले नियोक्ता से नए पीएफ खाते में फंड ट्रांसफर करने की अर्जी ऑनलाइन जमा की जा सकती है.
- डेथ क्लेम फाइलिंग (Death Claim Filing): किसी सदस्य के असामयिक निधन की स्थिति में उसके नॉमिनी या परिवार के सदस्य ऑनलाइन माध्यम से पीएफ और पेंशन क्लेम दाखिल कर सकते हैं.
- क्लेम स्टेटस ट्रैकिंग: दाखिल किए गए क्लेम की वर्तमान स्थिति और निपटान की प्रगति को रियल-टाइम ट्रैक किया जा सकता है.
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना: पीएफ, पेंशन या विड्रॉल से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है.
क्लेम फाइल करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
ऑनलाइन क्लेम के त्वरित निपटान के लिए कुछ बुनियादी औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए:
- सदस्य का UAN एक्टिवेट होना चाहिए.
- ईपीएफओ डेटाबेस में पहचान दस्तावेज और बैंक खाता सही IFSC कोड के साथ लिंक होना अनिवार्य है.
- 5 वर्ष से कम की सेवा अवधि में पूर्ण पीएफ निकासी के लिए पैन (PAN) विवरण अनिवार्य है.
- प्रमाणीकरण (Authentication) प्रक्रिया के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त हो सके.
डेटाबेस अपग्रेडेशन: धैर्य रखने की सलाह
ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि हालिया सिस्टम अपग्रेडेशन और डेटाबेस माइग्रेशन के चलते शुरुआती चरण में कुछ क्लेम और सेवा अनुरोधों के सत्यापन में सामान्य से थोड़ा अधिक समय लग सकता है. सदस्यों को पीक ऑवर्स के दौरान बार-बार एक ही अनुरोध सबमिट करने से बचने की सलाह दी गई है.
साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर आगाह करते हुए संगठन ने दोहराया है कि ईपीएफओ कभी भी फोन कॉल या मैसेज पर सदस्यों से बैंक विवरण, पैन, ओटीपी या पैसे जमा करने की मांग नहीं करता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2026 05:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

