7th Pay Commission: केंद्र सरकार वर्तमान पेंशन (Pension) प्रणाली को सरल बनाने के लिए आवश्यकतानुसार बदलाव करती रहती है. पिछले साल भी पेंशनभोगियों (Pensioners) को फायदा पहुंचाने के मकसद से नियमों में अहम बदलाव किया गया. सातवें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह नियम जानना बेहद जरुरी है.
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की तरह भारतीय विदेशी नागरिकों (ओसीआई) को भी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में पंजीकरण की अनुमति दी. एक अधिसूचना के जरिये स्पष्ट किया कि ओसीआई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हो सकते हैं. इसके लिए ऐसे व्यक्तियों को पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने का पात्र होना अनिवार्य है. 7th Pay Commission: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने पेंशन नियम में किया ये अहम बदलाव
एनपीएस (National Pension System) में किये जाने वाले योगदान को 50,000 रुपये की सीमा तक धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त कर कटौती के योग्य माना जाएगा, जो धारा 80सीसीडी (1) के मद्देनजर 1,50,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अनुरूप होगा. केंद्रीय बजट 2019 में एनपीएस से परिपक्वता पर या पूरी रकम एकमुश्त निकालने के लिए कर छूट को आयकर अधिनियम की धारा 10 (12ए) के तहत मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि पेशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण संसद द्वारा पारित कानून के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन योजनाओं को नियमित, प्रोत्साहित और सुनिश्चित करता है. अक्टूबर 2019 तक 66 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत पंजीकरण कराया है. जबकि निजी क्षेत्र में 99.2 लाख लोग एनपीएस में शामिल हुए हैं.
फिलहाल 1 जनवरी, 2004 को अथवा उसके बाद केन्द्र सरकार में कार्यरत होने वाले नये कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एनपीएस का फायदा मिलता है.