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7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार ने इन नियमों को बनाया सरल

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों को और सरल बनाया है. हाल ही में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है. इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियों का इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृत प्रदान की जाए.

7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार ने इन नियमों को बनाया सरल
रुपया (Photo Credits: PTI)

7TH CPC News: केंद्र सरकार ने कोविड-19 (COVID-19) महामारी को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों को और सरल बनाया है. हाल ही में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है. इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियों का इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृत प्रदान की जाए. यह प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर-कोविड कारण हुई है. 7th Pay Commission: महंगाई भत्ते को लेकर हुआ बड़ा फैसला, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इतना मिलेगा फायदा

सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 80 (ए) के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के पात्र सदस्य को अनंतिम अस्थायी पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जब पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजा दिया गया हो.

हालांकि, वर्तमान में चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं कि पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित किए बिना ही परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए.

इसी प्रकार, कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में घोषित किए गए एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार में यह प्रावधान किया गया है कि अस्थायी पेंशन का भुगतान पीएओ (Pay and Accounts Office) की सहमति से और विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदन करने के बाद सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकता है.

सीसीएस (पेंशन), 1972 के नियम 64 के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी के अपनी पेंशन को अंतिम रूप देने से पहले ही सेवानिवृत्त होने की संभावना होती है तो अस्थायी पेंशन की स्वीकृति सामान्य रूप से छह महीने की अवधि के लिए की जाती है. हालांकि, कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, जहां कागजात जमा करने में देरी हो रही है, वहाँ नियम 64 के अनुसार अस्थायी पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 02, 2021 11:28 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).