यात्रियों के लिए अब ट्रेन में भी लागू होंगे एयरलाइन जैसे नियम, जान लें, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना
रेलवे ने अब यात्रियों के लिए लगेज लिमिट तय कर दी है, जिसमें हर क्लास के अनुसार सामान की सीमा होगी. तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को तुरंत जुर्माना भरना पड़ेगा.
रेलवे बोर्ड ने यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को हवाई जहाज की तरह ही तय सीमा के अनुसार ही सामान (लगेज) ले जाने की अनुमति होगी. नियम के तहत हर श्रेणी के यात्रियों के लिए सामान का वजन तय कर दिया गया है. यदि कोई यात्री निर्धारित वजन से ज्यादा सामान लेकर चलता है, तो उस पर जुर्माना वसूला जाएगा.
कहाँ से शुरू होगी शुरुआत?
पहले चरण में यह नियम प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर लागू किए जाएंगे. इन स्टेशनों पर यात्रियों के सामान का वजन कड़ाई से चेक किया जाएगा और तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर जुर्माना वसूला जाएगा. इसके बाद धीरे-धीरे यह नियम देश के बाकी रेलवे स्टेशनों पर भी लागू कर दिए जाएंगे, ताकि सभी जगह एक जैसे नियमों का पालन हो सके.
प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले होगा लगेज चेक
अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले अपना सामान तौलवाना होगा. इसके लिए रेलवे सभी स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाएगा. अगर किसी यात्री का सामान तय सीमा से ज्यादा निकला, तो उस पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा. निर्धारित वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को 1.5 गुना शुल्क अदा करना होगा.
किस क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?
रेलवे ने हर श्रेणी के यात्रियों के लिए सामान की सीमा तय की है. जनरल क्लास (General Class) के यात्री अधिकतम 35 किलो, स्लीपर क्लास (Sleeper Class) और एसी 3 टियर (AC 3 Tier) में 40 किलो, एसी 2 टियर (AC 2 Tier) में 50 किलो और फर्स्ट एसी (1st AC) में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. यह नियम पहले से मौजूद थे, लेकिन अब रेलवे इनकी सख्ती से निगरानी करेगा, ताकि कोई भी यात्री तय वजन से ज्यादा सामान न ले जा सके.
बच्चों के लिए भी नियम
यह नियम 5 से 12 साल के बच्चों पर भी लागू होगा. हालांकि, उन्हें बड़ों की तरह ज्यादा सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी और उनके लिए अलग से सीमित वजन तय किया गया है.
बैग का साइज भी तय
रेलवे ने केवल वजन ही नहीं, बल्कि यात्रियों के बैग का आकार भी तय किया है. अगर किसी यात्री का सामान 50 किलो से ज्यादा हुआ, तो उसे ट्रेन में ले जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी.
इसलिए अब ट्रेन यात्रियों को भी फ्लाइट की तरह लगेज लिमिट का पालन करना होगा. तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर तुरंत जुर्माना लगेगा.