UP: दहेज के लालच में क्रुरता की हदें पार! ससुराल वालों ने बहू को लगाई HIV संक्रमित इंजेक्शन
सहारनपुर में ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू को एचआईवी संक्रमित सुई लगा दी. पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगने के बाद अदालत के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू को एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन लगा दी. इस मामले में अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
मामला सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के पिता ने अदालत में दिए गए बयान में बताया कि उन्होंने फरवरी 2023 में अपनी बेटी की शादी की थी और शादी में करीब 45 लाख रुपये खर्च किए थे. उन्होंने दूल्हे के परिवार को एक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी और 15 लाख रुपये नकद भी दिए थे. लेकिन शादी के बाद भी ससुराल पक्ष ने 10 लाख रुपये और एक बड़ी एसयूवी की मांग की.
जब उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई, तो पीड़िता को शादी के तुरंत बाद से ही शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. 25 मार्च 2023 को उसे ससुराल से निकाल दिया गया, जिसके बाद तीन महीने तक वह मायके में रही. बाद में पंचायत के हस्तक्षेप से उसे दोबारा ससुराल भेजा गया, लेकिन वहां उसे फिर से प्रताड़ित किया जाने लगा.
एचआईवी संक्रमित सुई लगाकर किया हत्या का प्रयास
मई 2024 में ससुराल वालों ने जबरन उसे एचआईवी संक्रमित सुई लगा दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. मेडिकल जांच में यह पुष्टि हुई कि पीड़िता एचआईवी पॉजिटिव हो गई है, जबकि उसका पति एचआईवी निगेटिव पाया गया.
पुलिस पर लापरवाही के आरोप
पीड़िता के पिता का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो गंगोह थाने के एसएचओ रोजेंट त्यागी ने कहा कि पहले "उच्च अधिकारियों से आदेश लेकर आओ". इसके बाद जब वे सहारनपुर एसएसपी रोहित सिंह सजवान के पास पहुंचे, तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की.
न्याय न मिलता देख, पीड़िता के परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी पति (32), देवर (38), ननद (35) और सास (56) के खिलाफ मामला दर्ज किया.
इन धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज
गंगोह थाना पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 498ए (पति या ससुराल पक्ष द्वारा महिला पर अत्याचार), 323 (चोट पहुंचाने), 328 (जहर देकर नुकसान पहुंचाने), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और दहेज प्रतिषेध कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 15, 2025 03:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

