हैदराबाद एनकाउंटरः तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश, चारों आरोपियों के शवों का दोबारा हो पोस्टमार्टम
तेलंगाना हाईकोर्ट ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने का कहा है.
हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने का कहा है. एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों के शव गांधी हॉस्पिटल की मर्च्युरी (Gandhi Hospital mortuary) में रखे गए हैं. वहीं हैदराबाद के गांधी अस्पताल के वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर ने चिंता जताई है कि शवों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा. बता दें कि हैदराबाद पुलिस द्वारा किए गए इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थी.
बता दें कि चारों आरोपियों के शव का एक बर पोस्टमार्टम किया जा चुका है. 6 दिसंबर को एनकाउंटर के बाद से इन शवों को सुरक्षित रखा जा रहा है. इस मामले में हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को चारों आरोपियों के शव को सुरक्षित रखने का फैसला दिया था. अब शनिवार को हाईकोर्ट ने एक बार शवों के पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं. आरोपियों के शव उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया है.
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दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश-
गौरतलब है कि, हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर के चारों आरोपियों को 6 दिसंबर शुक्रवार तड़के पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया गया था. पुलिस चारों आरोपियों को एनएच-44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी. पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, पुलिस पर भी हमला किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों आरोपियों को मार गिराया.