हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के खिलाफ याचिका दायर, गाइडलाइन नहीं मानने का आरोप
याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. पूरे मामले की जांच की जाए साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के आरोपियों के एनकाउंटर (Hyderabad Encounter) मामले में पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. पूरे मामले की जांच की जाए साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट के वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि साल 2014 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन को नजरअंदाज किया गया है.
हैदराबाद एनकाउंटर मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सोमवार रात 8 बजे तक शवों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट एनकाउंटर के खिलाफ अर्जी पर सोमवार की सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा. मामले के लिए मानवाधिकार आयोग की टीम भी शनिवार को हैदराबाद जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला-
Advocates GS Mani and Pradeep Kumar Yadav approached the Supreme Court saying the top court’s 2014 guidelines were not followed. #TelanganaEncounter https://t.co/HPTCmV2WKc
— ANI (@ANI) December 7, 2019
वहीं मुंबई के कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर पत्र लिखा. वकीलों ने अपने पत्र में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पत्र में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर के नाम पर चारों आरोपियों की पुलिस वालों ने हत्या कर दी. वकीलों ने पत्र याचिका के जरिए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.
हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद कई लोग इसकी खुशी मना रहे हैं तो वहीं कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं. बता दें कि हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को शुक्रवार तड़के पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया गया था. पुलिस चारों आरोपियों को एनएच-44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी. पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, पुलिस पर भी हमला किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों आरोपियों को मार गिराया.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 07, 2019 12:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

