सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (Netaji Subhas Chandra Bose’s Birth Anniversary) पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्देश देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह भारत सरकार को फैसला करने का मामला है.
देखें ट्वीट:
Supreme Court dismisses a PIL seeking direction to declare national holiday on the birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose.
Court dismisses the PIL saying this is a matter for Government of India to decide.
— ANI (@ANI) November 14, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)