Madhya Pradesh: कोरोना के कारण होली समारोह और मेला पर रोक लगी
शिवराज सिंह चौहान (Photo Credits: PTI)

भोपाल, 21 मार्च: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि महामारी की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी (लॉकडाउन) को छोड़कर दूसरे उपाय करने होंगे. वहीं होली के चल समारोह और मेला प्रतिबंधित रहेंगे. यह भी पढ़े:  22 मार्च : 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था

मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना की स्थिति की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है. ऐसे समय में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोकना है. सभी प्रभारी अधिकारी सक्रिय हो जाएं और अपने-अपने जिलों की रोज मॉनिटरिंग करें. सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक कर जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने, टेस्टिंग व उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों और जनता को परेशानी न हो, इसके मद्देनजर हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन छोड़कर अन्य सभी उपाय करने होंगे. जनता को जागरूक करना होगा कि सभी मास्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखें व सभी आवश्यक सावधानियां बरतें. इसके लिए जन-प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि सभी का सक्रिय सहयोग लेना होगा.

कोरोना की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि भोपाल में सर्वाधिक 382, इंदौर में 326 जबलपुर में 108, बैतूल में 42, ग्वालियर में 41, रतलाम में 38, खरगोन में 35, सागर में 34, उज्जैन में 28, छिंदवाड़ा में 27, बुरहानपुर में 21 तथा खंडवा में 20 नए मामले आए हैं. गत 7 दिनों के औसत के अनुसार, प्रदेश में प्रतिदिन औसत 1019 पॉजिटिव मामले आ रहे हैं. प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 5.3 प्रतिशत हो गई है. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए.

चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी त्यौहार होली आदि घर पर ही मनाए जाएं. इन त्यौहारों पर चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे. कहीं भी भीड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में मेले प्रतिबंधित रहेंगे. जिन जिलों में कोरोना के कम मामले हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी में सामाजिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी. सीमित संख्या के साथ आवश्यक सामाजिक गतिविधियां जिला प्रशासन की अनुमति से की जा सकेंगी.