Hijab Row: स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को चुनौती
कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद (Hijab Controversy) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के अतंरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
नई दिल्ली: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद (Hijab Controversy) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के अतंरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि हाईकोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है. जिसमें कहा गया है कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब और ऐसी कोई धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी. Hijab Row: कर्नाटक में सोमवार से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल, हाईकोर्ट ने फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक.
हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में छात्रों से कहा है कि वे शिक्षण संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई परिधान पहनने पर जोर न दें जिससे लोग भड़क सकते हैं. एक छात्र द्वारा दायर याचिका में हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के निर्देश के साथ ही तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. अपील में दावा किया गया है कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देकर उनके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया है.
उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं. बुधवार को गठित मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि वह चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामले के निपटारे तक आप लोगों को इन सभी धार्मिक चीजों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम आदेश पारित करेंगे. स्कूल-कॉलेज शुरू होने दें, लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी भी छात्र-छात्रा को धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देना चाहिए.’’
न्यायमूर्ति दीक्षित ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश अवस्थी के पास इस राय के साथ भेज दिया था कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते हैं.
हिजाब विवाद पिछले दिनों कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ था जब कुछ छात्राओं को महाविद्यालयों में कक्षाओं में हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया. इसके बाद हिंदू छात्र भगवा गमछा लेकर स्कूल-कॉलेज आने लगे. बाद में राज्य के अन्य स्थानों पर भी पक्ष-विपक्ष में प्रदर्शन होने लगे जिसके बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को सभी शिक्षण संस्थानों में तीन दिन की छुट्टी घोषित कर दी.