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Divorce For Denying Sex: हाई कोर्ट ने पति के सेक्स करने से मना करने के आधार पर महिला को तलाक दे दिया

पिछले कुछ महीनों में भारतीय उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फैसले और टिप्पणियां यहां दी गई हैं. इनमें पति-पत्नी के रिश्ते, यौन संबंध, तलाक और लव अफेयर जैसे मामले शामिल हैं.

Divorce For Denying Sex: हाई कोर्ट ने पति के सेक्स करने से मना करने के आधार पर महिला को तलाक दे दिया
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Flickr)

Important Decisions And Comments Of High Court: पिछले कुछ महीनों में भारतीय उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फैसले और टिप्पणियां यहां दी गई हैं. इनमें पति-पत्नी के रिश्ते, यौन संबंध, तलाक और लव अफेयर जैसे मामले शामिल हैं.

हाई कोर्ट ने पति के सेक्स करने से मना करने के आधार पर महिला को तलाक दे दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 मार्च, 2023 को एक महिला को उसके पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने के आधार पर तलाक दे दिया। कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता के बराबर है और तलाक के लिए पर्याप्त आधार है.

हाई कोर्ट ने अंतरजातीय जोड़े की शादी रद्द करने के आदेश को किया खारिज 

मद्रास उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल, 2023 को एक अंतर-जातीय जोड़े के विवाह को रद्द करने के एक आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि शादी वैध थी और जोड़े को पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने का अधिकार था.

हाईकोर्ट ने महिलाओं के सहमति से सेक्स करने के अधिकार को बरकरार रखा है 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 मई, 2023 को सहमति से यौन संबंध बनाने के महिलाओं के अधिकार को बरकरार रखा. न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार में सहमति से यौन संबंध बनाने का अधिकार शामिल है और राज्य इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

प्रेम प्रसंग, पति-पत्नी और यौन संबंधों पर पिछले कुछ महीनों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों और टिप्पणियों के ये केवल कुछ उदाहरण हैं. ये निर्णय सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिसमें प्यार करने, शादी करने और सहमति से यौन संबंध बनाने का अधिकार शामिल है.

(The above story first appeared on LatestLY on May 11, 2023 05:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).