काला धन मामला: मंगलवार को होगी केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का रुख किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि कालाधन कानून (Black money) को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. इस मामले में अब कल यानी मंगलवार को अदालत में सुनवाई की जाएगी.

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को पेश करते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्ययालय के आदेश से न्यायालयों के समक्ष लंबित कई मामलों पर असर पड़ेगा. अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 मई को एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत सरकार और आयकर विभाग पर काला धन(अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) काराधान अधिनियम के तहत वकील गौतम खेतान के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया था.

खेतान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में एक आरोपी हैं और उन्हें 26 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. यह भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2019: कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा-पत्र पर किया तीखा प्रहार, कहा- काला धन से लेकर नौकरियां गायब

खेतान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा था कि केंद्र की अधिसूचना अवैध है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम एक अप्रैल, 2016 (जब यह पारित हुआ) के बदले एक जुलाई, 2015 से प्रभावी माना जाएगा.