Lockdown Extended in Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ाया
हरियाणा सरकार ने रविवार को एक बैठक के बाद फैसला लेते हुए कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. इस बार ऑड-ईवन फॉर्मूले को बंद किया गया है, इसके पहले राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन घोषित था. जिसकी मियाद कल यानी सोमवार को ख़त्म हो रही है.
चंडीगढ़: देश में कोरोना वायरस की दूसरी रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) में ढील दी जा रही है. ताकि राज्यों की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, कुछ इसी तरह से हरियाणा में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य सरकार (State Govt) ने रविवार को एक फैसला लेते हुए कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. इस बार ऑड-ईवन फॉर्मूले को बंद किया गया है. इसके पहले राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन घोषित था. जिसकी मियाद कल यानि सोमवार को ख़त्म हो रही है.
सरकार की तरफ से लॉकडाउन में दी गई ढील को लेकर गाइडलाइंस भी जारी हुए हैं. नए गाइडलाइंस के अनुसार बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी. गली-मोहल्लों की स्टैंड अलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी. सामूहिक कार्यक्रम के लिए पच्चास लोगों की संख्या सीमित की गई है. इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी. यह भी पढ़े: Haryana Extends Lockdown: ढील के साथ हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा, जानें- क्या खुला और क्या बंद
हरियाणा में 21 जून तक लिए बढ़ा लॉकडाउन:
हरियाणा सरकार ने कुछ छूट के साथ राज्य में चल रहे कोविड लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। pic.twitter.com/h6yqwectMn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2021
नए गाइडलाइंस में निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की इजाजत दी गई. सरकार द्वारा बढ़ाये इस लॉकडाउन में इस बार शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलेने की इजाजत मिली हैं.
इसके साथ ही होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. लेकिन कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है.
वहीं शादी समारोह व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे. शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी. धार्मिक स्थल को कुछ छूट के साथ खोलने की इजाजात मिली हैं. जिसमें एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे. धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 13, 2021 11:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

