Haryana Extends Lockdown: ढील के साथ हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा, जानें- क्या खुला और क्या बंद
हरियाणा सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पहले से लागू प्रतिबंधों को 14 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि, पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक छूट दी है.
चंडीगढ़: हरियाणा (Haryana) सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पहले से लागू प्रतिबंधों को 14 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि, पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक छूट दी है. हरियाणा में COVID-19 से मई में हुईं चार हजार से अधिक मौतें
हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य में लॉकडाउन जैसे कोविड प्रतिबंधों को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलो को खोलने की इजाजत दी है. नए दिशानिर्देश के अनुसार राज्य में दुकानों के खुलने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम लागू जारी रहेगा.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत कोरोना वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को सशर्त 14 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है. अब दुकानों को ऑड-इवन के तहत सुबह 9 से शाम 6 बजे तक व मॉल्स को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है.”
— CMO Haryana (@cmohry) June 6, 2021
क्या-क्या खुलेगा?
- अकेली दुकानों के अलावा अन्य दुकानों को दो समूहों में सुबह 09:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक खोलने की अनुमति है. विषम संख्या वाली दुकानें विषम तिथियों पर और सम तिथियों पर सम संख्या वाली दुकानें खुलेंगी.
- माल को सुबह 10:00 बजे से रात 08:00 बजे तक खोलने की अनुमति है.
- रेस्टोरेंट और बार (होटल और मॉल सहित) को सुबह 10:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.
- रात 10:00 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड जॉइंट होम डिलीवरी कर सकते है.
- धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है, एक बार में सिर्फ 21 लोग ही जा सकते है.
- कॉर्पोरेट कार्यालयों को आवश्यक सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाने के बाद 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है.
- शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 21 व्यक्तियों तक के शामिल होने की अनुमति है. हालाँकि बारात निकालने पर पाबंदी होगी.
वहीं, शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार के अलावा अन्य समारोहों के लिए अधिकतम 50 लोगों की अनुमति होगी. जबकि 50 से अधिक लोगों के आने की स्थिती में डिप्टी कमिश्नर से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 06, 2021 08:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

