कोरोना से जंग: गुरुग्राम जिला प्रशासन का आदेश, 1 मई से सभी सीमाओं पर  होगी और सख्ती
लॉकडाउन प्रतिकत्मिक तस्वीर (Photo Credit: PTI)

कोरोना वायरस को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लगा हुआ है. यह लॉकडाउन 3 मई तक लागू रहेगा. इसी बीच गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 1 मई 2020 को सुबह 10 बजे से जिले की सभी सीमाओं पर क्रॉस-मूवमेंट पर प्रतिबंध के कड़े कदमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है. जिसमें दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर खासकर अंकुश रहेगा. इस दरम्यान उन्ही लोगों को जाने दिया जाएगा जो बेहद जरूरी होंगे. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है. निर्देश में कहा गया है यह फैसला जनता के हित में है और ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं. गुरुग्राम में काम करने वाले अधिकांश अन्य जगहों से आवागमन करते हैं. ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है.

आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रलाय द्वारा जो छूट दी गई है इस दरम्यान भी जारी रहेगा. वहीं जिन्हें पहले से सीमा पार जाने का आदेश मिला है उनके लिए आवागमन उसी तरह से जारी रहेगा. उसके अलावा किसी को तत्काल कहीं जाना हो तो उन्हें सरकारी अधाकिरियों द्वारा जारी किया जाने वाला अनुमति पत्र लेना होगा. अगर हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़ो पर डालें तो राज्य में आज कोरोना वायरस के 18 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं.

हरियाणा में कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 329 हो गई है. इसके साथ ही 227 मरीज ठीक हो गए हैं. हरियाणा में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 3 लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार लगातार राज्य के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है.