अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) हाई कोर्ट ने दोषपूर्ण नामांकन पत्र दायर करने के लिए द्वारका ( Dwarka assembly) से बीजेपी विधायक पबुभा माणेक (BJP MLA Pabubha Manek) का निर्वाचन शुक्रवार को रद्द कर दिया है. माणेक के विरोधी और कांग्रेस उम्मीदवार मीरामन अहीर ने द्वारका निर्वाचन क्षेत्र से 2017 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अहीर ने अपनी याचिका में कहा कि मानेक का निर्वाचन रद्द करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण नामांकन पत्र भरा था. पबुभा माणेक ने 2017 में विधानसभा चुनाव (2017 Gujarat Election) के दौरान दाखिल किए अपने नामांकन पत्र में काफी गलतियां की थी.
बता दें कि अहीर की दलीलों को मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने दिसंबर 2017 में द्वारका सीट के लिए हुए चुनाव को शुक्रवार को रद्द कर दिया. हालांकि अहीर ने अपने आप को विजेता घोषित करने की मांग भी की लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को नहीं माना और केवल निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया.
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Gujarat: Re-elections to be held in Dwarka assembly after Gujarat HC today cancelled the assembly membership of BJP MLA Pabubha Manek. Congress candidate against Manek had raised an issue in Gujarat HC that Manek made mistakes in his nomination form for 2017 Gujarat Election.
— ANI (@ANI) April 12, 2019
गौरतलब हो कि गुजरात में दो चरणों में चुनाव हुए थे. पहले चरण के लिए 9 दिसंबर, दूसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को वोट डाले गए थे. भारतीय जनता पार्टी ने 99 और कांग्रेस ने77 सीट पर जीत दर्ज की. एनसीपी के 1, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी.