GST Rates Revised: आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ और बढ़ गया है. GST काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा. जीएसटी काउंसिल (GST Council) के 18 जुलाई से फैसले लागू होने के बाद कई वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो वहीं कुछ चीजें सस्ती भी होंगी.
बता दें जीएसटी की नई दरें आज से यानी 18 जुलाई से लागू हो गई हैं तो आप जान लें कि आज से कौन-कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. GST की नई दरों का आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा.
रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहकों को 5,000 रुपये से अधिक के किराए वाले अस्पताल के कमरों के अलावा, पहले से पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थों जैसे आटा, पनीर और दही पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. इसके अलावा, प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मानचित्र और चार्ट, जिसमें एटलस भी शामिल है, पर 12 प्रतिशत वस्तु और सेवा कर (GST) लगेगा, जबकि टेट्रा पैक पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा.
क्या हुए महंगा
एलईडी लैंप, इंक, चाकू, ब्लेड, पेंसिल शार्पनर, ब्लेड, चम्मच, कांटे, केक सर्वर, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों, बिजली से चलने वाले पंप, साइकिल पंप, डेयरी मशीनरी पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच फीसदी टैक्स लगता था.
बीजों की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और अनाज की दालों के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें; मिलिंग/अनाज उद्योग में प्रयुक्त मशीनें; एयर बेस्ड आटा चक्की और वेट ग्राइंडर 18 प्रतिशत GST वसूली जाएगी.
अस्पताल और होटल भी हुए महंगे
अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे. आईसीयू के बाहर अस्पतालों के ऐसे कमरे, जिनका एक दिन का किराया मरीज के लिए 5000 रुपये से अधिक है इनपर 5 फीसदी की दर से GST लगेगी.
1000 रुपये किराया वाले होटल के कमरे पर भी आपको GST चुकाना पड़ेगा. इन पर अब 12 फीसदी की दर से GST लगेगा. अभी तक 1000 रुपये तक के कमरे GST के दायरे से बाहर थे. बैंकों में भी आपकी जेब का बोझ बढ़ेगा. चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर अब 18 फीसदी GST वसूली जाएगी.
प्री-पैक फूड भी महंगा
प्री-पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट- दही, लस्सी, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ जाएंगी. सरकार इन प्रोडक्टस पर 5 फीसदी की दर से GST वसूलेगी. पहले ये वस्तुएं GST के दायरे से बाहर थीं.
इन चीजों के कम हुए दाम
GST काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर GST दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी GST की दरें कम हुई हैं. स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण भी सस्ते होंगे. 18 जुलाई से इनपर 5 फीसदी GST लगेगा.
डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर GST 18 जुलाई से नहीं लगेगा. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में यूज होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 18 की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.