GST Council Meeting: सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न पर होगी बचत, जीएसटी बैठक के बाद क्या सस्ता क्या महंगा? लिस्ट में ये चीजें
जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) में बड़े फैसले लिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस बैठक की अध्यक्षता की. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) में बड़े फैसले लिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस बैठक की अध्यक्षता की. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इन फैसलों का आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा. बैठक के दौरान सिनेमाघरों में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों पर GST में कटौती करने पर सहमति बनी है. जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में सर्व होने वाले खाने पर टैक्स को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. वहीं, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग जैसे शौक के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी. GST Council Meeting: कैंसर की इंपोर्टेड दवाइयों पर नहीं लगेगा टैक्स, गेमिंग-हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी मिली है. इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा. यहां हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद से क्या सस्ता और क्या महंगा हो जाएगा. इसकी पूरी लिस्ट यहां दी गई है.
क्या होगा सस्ता
- सिनेमाघरों में खाना-पीना सस्ता. सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड, बेवरेजेज पर अब सिर्फ 5 फीसदी GST लगेगा. पहले इस 18 फीसदी जीएसटी लगता था.
- कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा जिससे ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी.
- अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूब पेस्ट पर भी टैक्स घटाया गया है. इन उत्पादों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
- नकली जरी धागे पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है.
- एलडी स्लैग पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है.
क्या होगा महंगा
ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग पर अब 28 फीसदी GST लगेगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार और जीएसटी परिषद से 28 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का अनुरोध किया था.