GST Council Meeting: कैंसर की इंपोर्टेड दवाइयों पर नहीं लगेगा टैक्स, गेमिंग-हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी

जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का फैसला किया.

Nirmala Sitharaman | Photo: PTI

नई दिल्ली: मंगलवार को जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की 50वीं बैठक संपन्न हुई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो ऑनलाइल गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है. जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का फैसला किया. India Will Overtake US Economically: अमेरिका को पछाड़कर भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, ये देश भी होंगे पीछे.

गेमिंग-हॉर्स रेसिंग-कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी

जीएसटी परिषद ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगी.

कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती

अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है.

इस बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी दी गई है. जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा. इसके तहत महाराष्ट्र में 7 और पश्चिम बंगाल में 2 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे.

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