GST 2.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को जीएसटी (GST) लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार पेश किया. इसे “GST 2.0” कहा जा रहा है. नई व्यवस्था में अब केवल दो मुख्य स्लैब रहेंगे, 5% और 18%, जबकि लक्जरी और सिन गुड्स (Luxury & Sin Goods) पर 40% का विशेष टैक्स लगाया जाएगा. सरकार ने नए फैसले से अब देश में टैक्स व्यवस्था और सरल हो जाएगी. दो मुख्य स्लैब होने से भ्रम कम होगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती मिलेंगी.
GST में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ दो दरें- 5% और 18%, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स.
GST 2.0 आम जनता के लिए राहत और सादगी लेकर आया है, जहां रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और केवल ऐशो-आराम या हानिकारक उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगेगा.
जरूरी सामान होंगे सस्ते
- बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश और साइकिल पर टैक्स घटकर 18% से 5% कर दिया गया है.
- दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड (रोटी, पराठा, नान) को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है.
- नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा.
दवाइयों और हेल्थकेयर पर राहत
स्वास्थ्य सेवाओं को भी राहत दी गई है.
- 33 जीवनरक्षक दवाइयां अब जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दी गई हैं.
- चश्मे और गॉगल्स पर टैक्स 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
यहां देखें GST 2.0 की पूरी लिस्ट
The GST Council has approved significant reforms today. These reforms have a multi-sectoral and multi-thematic focus, aimed at ensuring ease of living for all citizens and ease of doing business for all: Office of Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/7yg9zELOvs
— ANI (@ANI) September 3, 2025
वाहनों और मकानों पर बड़ी राहत
- ऑटोमोबाइल और हाउसिंग सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा.
- सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
- 350cc से कम की मोटरसाइकिलें, थ्री-व्हीलर और छोटी कारें अब 28% की जगह 18% टैक्स पर आएंगी.
- बसें, ट्रक और एम्बुलेंस भी 18% स्लैब में लाए गए हैं.
- सभी ऑटो पार्ट्स पर भी अब एक समान 18% टैक्स लगेगा.
लक्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स
- जहां आम लोगों के लिए राहत दी गई है, वहीं महंगी चीज़ों और आदतों पर सरकार ने सख्ती बढ़ाई है.
- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, शुगर वाले ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स पर 40% टैक्स लगेगा.
- 350cc से बड़ी बाइक, लग्ज़री कारें, यॉट और निजी विमान भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं.
हैंडिक्राफ्ट्स और अन्य सामान सस्ते
- कला और उद्योग से जुड़े कई सामानों पर भी टैक्स घटाया गया है.
- हैंडिक्राफ्ट्स, मार्बल-ग्रेनाइट ब्लॉक्स और लेदर गुड्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
- नेचुरल मेंथॉल का जीएसटी भी घटाकर 5% कर दिया गया है.
नया ढांचा: आम जनता को फायदा
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे महंगाई पर काबू मिलेगा, मांग बढ़ेगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स घटने से सरकार की कमाई पर असर पड़ सकता है, जिसे भरपाई करने के लिए सिन गुड्स और लक्ज़री गुड्स से मिलने वाला टैक्स अहम भूमिका निभाएगा.













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