गोवा (Goa) सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए बीच पर शराब पीना, खुले में खाना पकाना, कूड़ा फेंकना जैसे कार्यो को अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है. जी हां और इसके लिए कड़े नियम और कानून भी बनाए गए हैं. जैसे अगर आप अकेले यह कार्य करते हुए पकड़े गए तो आपको दो हजार रूपये जुर्माना के रूप में भरना पड़ सकता है, वहीं अगर आप ग्रुप में यह कार्य करते हुए पकड़े गए तो आपको दस हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके लिए गोवा सरकार ने टूरिस्ट प्लेसेस (प्रोटेक्शन ऐंड मेंटेनेंस एक्ट) 2001 में संशोधन का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है.
इस प्रस्ताव को अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. प्रस्ताव में नियम को तोड़ते हुए पकड़े जाने वाले ने अगर फाइन नहीं दिया तो उसे तीन महीने की जेल का प्रावधान भी रखा गया है. राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर (Manohar Ajgaonkar) ने बताया कि मंगलवार से तीन दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है. इसी में टूरिस्ट प्लेसेस प्रटेक्शन ऐंड मेंटनेंस ऐक्ट-2001 के संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा.
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बताया जा रहा है कि अक्सर टूरिस्ट अपने साथ शराब की बोतलें लेकर आते हैं और बीच पर शराब पिने के बाद खाली बोतलें किनारे पर ही फेंक देते हैं, जिससे बीच पर नंगे पांव घूमते वक्त अक्सर लोग घायल हो जाते हैं. वहीं शराब पीने के बाद नशे में लोग समुद्र में जाते हैं, जिससे हादसे की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है.