HSRP Number Plate: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य की सभी गाड़ियों को एचएसआरपी (HSRP) की नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है. जिन्होंने अभी तक प्लेट नहीं लगवाई है. वे अब भी लगा सकते है.इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है. समय सीमा पार करने पर 10,000 रूपए तक का जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा.एचएसआरपी एक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है, जिसमें लेजर कोडिंग और सुरक्षा चिप लगी होती है.
यह नंबर प्लेट नकली प्लेटों पर रोक लगाने और वाहन चोरी के मामलों में पहचान आसान बनाने के लिए लागू की गई है.सरकार का उद्देश्य वाहन पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है. ये भी पढ़े:HSRP Number Plate Deadline Extended: महाराष्ट्र में एचएसआरपी नंबर प्लेट की समय सीमा 15 अगस्त तक बढ़ी; जानें अंतिम डेट, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और शुल्क
आसान है ऑनलाइन प्रक्रिया
एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया बहुत सरल है.वाहन मालिक ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित समय पर आरटीओ या अधिकृत केंद्र से नंबर प्लेट लगवा सकते हैं.राज्य के कई हिस्सों में अब तक लाखों वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाई जा चुकी है.
एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने में पुणे सबसे आगे
महाराष्ट्र में अब तक करीब 60% वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट (HSRP Plate) लगाई जा चुकी है.पुणे आरटीओ ने इस अभियान में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां सबसे अधिक वाहनों पर नई नंबर प्लेट लगाई गई है.मुंबई में अंधेरी आरटीओ के क्षेत्र में भी सबसे अधिक वाहनधारकों ने प्लेट लगवाई है.
10 हजार रूपए के जुर्माने से बचने के लिए जल्द लगवाएं प्लेट
जिन वाहन मालिकों ने अब तक यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, उनके लिए यह अंतिम चेतावनी है.अगर 30 नवंबर 2025 तक एचएसआरपी नहीं लगाई गई, तो यातायात विभाग (Traffic Department) 10,000 रूपए तक का चालान जारी कर सकता है.सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि समय रहते यह कार्य पूरा करें ताकि किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके.













QuickLY