Gandhi Maidan Blast Case: पटना (Patna) की एक विशेष एनआईए अदालत (NIA Court) ने सोमवार को उन नौ लोगों में से चार को मौत की सजा सुनाई, जिन्हें 2013 में गांधी मैदान (Gandhi Maidan) में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की 'हुंकार रैली' (Hunkar Rally) के दौरान बम विस्फोट (Bomb blast) करने का दोषी ठहराया गया था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने 27 अक्टूबर को 10 में से नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था.
अन्य दोषियों में से दो को उम्रकैद की सजा, दो को 10 साल की कैद की सजा जबकि एक आरोप को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. यह भी पढ़े: भारत को मिली बड़ी कामयाबी: 1993 मुंबई ब्लास्ट का मोस्ट वांटेड आरोपी अबू बकर पकड़ा गया
2013 Patna Gandhi Maidan serial blasts | NIA Court Patna pronounces quantum of punishment for 9 convicts-4 get capital punishment, 2 get life imprisonment, 2 get 10-yr imprisonment&one gets 7-yr imprisonment
Blasts had occurred at venue of then PM candidate Narendra Modi’s rally
— ANI (@ANI) November 1, 2021
बता दें कि पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को आयोजित भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ‘हुंकार रैली’ के मुख्य वक्ता तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे. नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के नेताओं के मंच पर पहुंचने के करीब 20 मिनट पहले मैदान में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से अधिक लोग घायल हो गए थे. हालांकि इन धमाकों के बावजूद रैली हुई थी और नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित भी किया था.