
मुंबई: चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुखिया लालू प्रसाद यादव को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ को आधार बनाकर तीन महीने के लिए मांगी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद को 30 अगस्त तक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.
लालू यादव डायबिटीज, किडनी में पथरी, हाइपर यूरिसीमिया जैसी बीमारियों से पीडित है. इसके चलते उनका आए दिन स्वास्थ गिरते जा रहा है. लालू प्रसाद के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए जमानत को तीन महीने के लिए बढ़ाने का आग्रह किया था. लेकिन कोर्ट ने इनके इस आग्रह को ठुकराते हुए 30 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया दिया है. इससे पहले 17 अगस्त को कोर्ट में लाed>