Festive Season 2020 Guidelines: योगी सरकार ने त्योहारों को लेकर जारी की विशेष गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी
योगी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना महामारी को देखते हुए सड़कों पर मूर्तियों की स्थापना की इजाजत नहीं दी गई है. इसके अलावा कंटेंनमेंट जोन भी किसी भी तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही सामाजिक और धार्मिक जैसे कार्यक्रम वाली जगहों पर एक विशेष कमरे की व्यवस्था करना होगा, जिससे संदिग्ध कोरोना मरीज को स्वास्थ्य टीम की तरफ से जांच तक रखा जाए.
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लखनऊ: कोरोना महामारी को लेकर दूसरे अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) भी परेशान हैं. इस राज्य में भी हर दिन करीब तीन हजार से ज्यादा कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं. राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए योगी सरकार (Yogi Govt) की तरफ से अक्टूबर और नवंबर महीने में पड़ने वाले त्योहारों को लेकर रविवार को गाइडलाइंस जारी किये हैं. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में इन दोनों महीनों में पड़ने वाले त्योहार को लेकर कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) में किसी भी तरफ के कार्य्रकम की इजाजत नहीं मिली हैं. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा दर्शक को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी
दरअसल इन दोनों महीनों में नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, ईद मिलादुन्नबी त्योहार हैं. ऐसे में इन त्योहारों पर लोगों के भीड़ बढ़ सकती हैं. इसलिए सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में नॉन कंटेनमेंट जोन में खास शर्तों के साथ त्योहार मनाने के लिए लोगों को इजाजत दी गई हैं. लेकिन कार्यक्रम का आयोजन कहा होगा. स्थान को निश्चित किया जाये. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ कितना जुटेगी, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था कैसे की जाएगी आदि बातों का पहले ही प्लान बनाने की बात कही गई हैं. यह भी पढ़े: Navratri 2020: कोरोनावायरस महामारी के दौरान ऐसे मनाई जाएगी दुर्गा पूजा, राज्यों ने जारी किए दिशानिर्देश
त्योहार को लेकर यूपी सरकार की तरफ से जारी हुआ SOP:
Government of Uttar Pradesh issues SOPs/guidelines for the festive season from October to November 2020, in the wake of #COVID19.
No festival-related activities allowed in Containment Zones. Organisers, staff & visitors coming from Containment Zones not allowed at such events. pic.twitter.com/QhrxQSAXxA
— ANI UP (@ANINewsUP) October 11, 2020
सरकार की गाइडलाइंस में इसके साथ ही यह कहा गया है कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए फर्श पर गोल घेरा बनाना होगा. ताकि लोग एक दूसरे से दूर खड़े हो. वहीं इस दौरान आने वाले के लिए अलग प्रवेश और जाने वालों के लिए अलग रास्ता या गेट होने की भी बात कही गई हैं. ताकि राज्य में कोरोन महामारी को रोका जा सका.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 11, 2020 11:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

