Mask Not Mandatory: दिल्ली वासियों को मिली राहत, अब मास्क न लगाने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना
अब राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. हालांकि DDMA vs लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने की अपील की है.
दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक हुई,जिसमें फैसला लिया गया कि अब राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा (No More Fines in Delhi For Not Wearing Masks), हालांकि DDMA vs लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने की अपील की है. अब तक, दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था. पिछले साल नवंबर में, जब शहर में मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, तो इसे बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया था. बीते फरवरी महीने में दिल्ली में नाईट कर्फ्यू सहित कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटादी गई थी. Mumbai: शुक्रवार से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं- बीएमसी
कोरोना केस में गिरावट
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में Covid-19 के मामलों में काफी कमी आई है, जिसके बाद कोविड नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया. राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 113 नए मामले मिले और संक्रमण दर 0.49 फीसदी रही. हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक संक्रमण दर 0.49 पर्सेंट रही है.
महाराष्ट्र सरकार ने भी कोविड प्रतिबंधों को वापस लिया
महाराष्ट्र सरकार ने सभी कोविड प्रतिबंधों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है. मुंबई पुलिस आज से मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना नहीं (Mask Not Mandatory) लगाएगी. महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद आज से, सार्वजनिक आंदोलन, सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक समारोहों, शादियों, अंत्येष्टि, मॉल, सिनेमा, शॉपिंग प्लाजा, ट्रेनों, बसों से यात्रा करने आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
पश्चिम बंगाल में हटे सभी कोरोना प्रतिबंध
पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को फेस मास्क के इस्तेमाल को छोड़कर महामारी से जुड़े ज्यादातर प्रतिबंधों को वापस ले लिया. बंगाल में Covid-19 मामलों में गिरावट के मद्देनजर नया दिशानिर्देश जारी किया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 01, 2022 10:23 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

